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नेता जी बतायेंगे बैठक में कुल कितने हुए खर्च
हर पांच दिनों में देने होगा चुनावी खर्च का ब्योरा पटना : निकाय चुनाव में किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों को हरेक बैठक के साथ-साथ चुनाव प्रचार और गाड़ियों के खर्च आदि का विवरण निर्वाची पदाधिकारियों को जमा कराना होगा. हरेक पांच दिनों में उन सभी उम्मीदवारों को खर्च का डिटेल फॉरमेट में पूरा करना होगा. […]
हर पांच दिनों में देने होगा चुनावी खर्च का ब्योरा
पटना : निकाय चुनाव में किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों को हरेक बैठक के साथ-साथ चुनाव प्रचार और गाड़ियों के खर्च आदि का विवरण निर्वाची पदाधिकारियों को जमा कराना होगा. हरेक पांच दिनों में उन सभी उम्मीदवारों को खर्च का डिटेल फॉरमेट में पूरा करना होगा. सभी दर पिछले विधानसभा चुनाव का ही रखा गया है.
नगर पंचायत, नगर पर्षद और नगर निगम के वार्ड चुनाव लड़नेवाले प्रत्याशियों के चुनावी और प्रचार खर्च की सीमा निर्धारित कर दी गयी है. कोई भी प्रत्याशी इस सीमा का उल्लंघन करता है या चुनावी खर्च में प्रचार खर्च को शामिल नहीं करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी. बैठक आयोजित करने के पहले उन्हें प्राधिकार से अनुमति लेनी होगी. वहां पंडाल, फर्नीचर आदि भाड़े पर लेने में खर्च के साथ-साथ लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन के खर्च के बारे में भी बताने होंगे.
जुलूस, प्रचार सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक-प्रिंट मीडिया में प्रचार, वाहन में डीजल पर खर्च, ताेरणद्वार, लाइट, साउंड, बैनर आदि पर किये गये खर्च की भी उम्मीदवारों को जानकारी देनी होगी.
नगर पंचायत में दस, तो नगर निगम में 40 हजार कर सकेंगे खर्च
नगर पंचायत का चुनाव लड़नेवाले प्रत्याशियों के चुनावी खर्च कीसीमा 10 हजार रुपये निर्धारित की गयी है. वहीं, नगर पर्षद के चुनावी खर्च की सीमा 20 हजार रुपये निर्धारित की गयी है. नगर निगम के प्रत्याशियों के खर्च की सीमा को दो भागों में बांटा गया है. नगर निगमक्षेत्र के वैसे वार्ड, जिनकी आबादी चार से लेकर 10 हजार तक है, वैसे वार्ड के प्रत्याशियों की खर्च की सीमा 30 हजार रुपये निर्धारित की गयीहै. निगम क्षेत्र के 10-20 हजार आबादी वाले वार्ड के प्रत्याशी को 40 हजार रुपये खर्च करने की अनुमति दी गयी है. आयोग ने चुनावी खर्च में ही चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग किये जानेवाले वाहनों के खर्च को भी शामिल किया है.
खर्च की सीमा तय
चुनाव प्रचार के साथ ही बैठकों को लेकर खर्च की सीमा तय कर दी गयी है. सभी उम्मीदवारों को इसकी जानकारी दे दी गयी है. निगम के उम्मीदवारों को फॉरमैट में भर कर सारी जानकारी जमा करनी होगी. यदि खर्च की सीमा से ज्यादा खर्च किया गया, तो फिर उन पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
अमरेंद्र कुमार, निर्वाची पदाधिकारी, नगर निगम
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