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पटना की एचआइवी रेप पीड़िता को नहीं मिली गर्भपात की इजाजत
नयी दिल्ली : रेप के बाद गर्भवती हुई पटना की एक एचआइवी पीड़ित महिला के 26 हफ्ते के भ्रूण का गर्भपात नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने बिहार सरकार को रेप विक्टिम फंड से चार हफ्ते के भीतर पीड़िता को तीन […]
नयी दिल्ली : रेप के बाद गर्भवती हुई पटना की एक एचआइवी पीड़ित महिला के 26 हफ्ते के भ्रूण का गर्भपात नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने बिहार सरकार को रेप विक्टिम फंड से चार हफ्ते के भीतर पीड़िता को तीन लाख रुपये देने का आदेश दिया है.
महिला के इलाज का सारा खर्च बिहार सरकार ही वहन करेगी. इलाज पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में होगा. एम्स के मेडिकल बोर्ड ने अपने रिपोर्ट में कहा कि महिला का गर्भपात करने में खतरा है. अब बच्चे को जन्म दिया जाना चाहिए. वैसे यह ट्रीटमेंट किया जा सकता है कि बच्चे को एड्स ट्रांसमिट न हो. दरअसल, इस केस में सुप्रीम कोर्ट को यह देखना था कि एचआइवी पीड़ित 35 साल की महिला के 26 हफ्ते के भ्रूण का क्या गर्भपात हो सकता है? कानूनन कुछ मामलों को छोड़कर 20 हफ्ते की गर्भावस्था के बाद गर्भपात की इजाजत नहीं दी जाती है.
कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली का एम्स महिला के लिए ट्रीटमेंट ड्राफ्ट बना कर देगा, ताकि होने वाले बच्चे को एचआइवी से बचाया जा सके. कोर्ट महिला के मामले में हुई देरी पर भी बिहार सरकार मुआवजा तय करेगा. इस मामले में अगली सुनवाई नौ अगस्त को होगी.
मामले पर एक नजर
पटना की सड़कों पर रहनेवाली 35 साल की इस महिला के साथ रेप हुआ था. बाद में उसे पटना के एक एनजीओ के पास रखा गया. मेडिकल जांच में पता चला कि वह गर्भवती है,तो पटना हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी. हाइकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर गर्भपात की इजाजत नहीं दी. फिर महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. दलील दी कि वह अकेली है. उसे 13 वें हफ्ते में पता चला कि वह गर्भवती है. पति ने उसे छोड़ दिया है, जबकि माता-पिता ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया.
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