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होटल-रेस्टोरेंट में रेट चार्ट लगाना अनिवार्य

पटना : राजधानी के सभी ब्रांडेड-गैर ब्रांडेड होटलों और रेस्टोरेंट में खाद्य सामग्रियों का रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. रेट लिस्ट प्रिंट करा कर दुकान के बाहर लगाना होगा. यदि कीमतों में बदलाव लाया गया, तो इसकी सूचना पहले देनी होगी और इसके पर्याप्त कारण बताने होंगे. इसके साथ ही अब तक […]

पटना : राजधानी के सभी ब्रांडेड-गैर ब्रांडेड होटलों और रेस्टोरेंट में खाद्य सामग्रियों का रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. रेट लिस्ट प्रिंट करा कर दुकान के बाहर लगाना होगा. यदि कीमतों में बदलाव लाया गया, तो इसकी सूचना पहले देनी होगी और इसके पर्याप्त कारण बताने होंगे. इसके साथ ही अब तक खाद्य सामग्रियों के रेट में ही पैकिंग का रेट लेने के चलन को गैर कानूनी करार देते हुए इसे अविलंब बंद करने काे कहा गया है.
पटना के डीएम एसके अग्रवाल ने इस संबंध में आ रही शिकायतों के मद्देनजर यह आदेश दिया है.अब दुकानों को इसका ख्याल रखना होगा. आइटम और रेट लिस्ट प्रिंट करने होंगे, जिसमें इनक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स यानी सभी कर सहित लिखना होगा. अभी सात दिन का समय दिया जायेगा और फिर उसके बाद अगले सप्ताह से सभी दुकानों में छापेमारी की जायेगी.
फेसबुक पर भी दे सकते हैं आप सूचना
आप भी यदि इस विषय से जुड़ी शिकायत करना चाहते हैं, तो कंट्रोल रूम के फोन नंबर 0612-2219810 या फिर संपर्क मोबाइल नंबर 9304023456 पर इसकी सूचना दे सकते हैं. इसके अलावा आप डीएम पटना के फेसबुक पेज facebook.com/dmpatna पर इसकी जानकारी पोस्ट कर सकते हैं.
500 रुपये प्रति किलो से ऊपर की खाद्य सामग्री पर देना होगा सेल टैक्स, इसकी भी होगी जांच
डीएम ने बताया कि ऐसी शिकायतें मिली थीं कि होली-दीवाली में रेट बदल दिया जाता है. मनमाना रेट तो ली ही जा रही है, इसकी सूचना भी नहीं दी जा रही है. भारी भरकम पैकिंग को मिठाई की रेट पर ही दी जा रही है.
यह बिल्कुल गलत है. इस पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन की ओर से एक टीम का गठन किया जा रहा है, जिसमें फूड सेफ्टी, सेल टैक्स और मापतौल विभाग के साथ प्रशासन के एडीएम रैंक के अधिकारी रहेंगे. 500 रुपये प्रति किलो से ऊपर की दर से बिक रही खाद्य सामग्रियों पर टैक्स देना अनिवार्य होता है. जांच में वे इस पर भी ध्यान रखेंगे.

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