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स्कूल के खेल मैदान पर बार-बार अतिक्रमण कैसे
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को शास्त्रीनगर कन्या उच्च विद्यालय की प्रधानाचार्या को आदेश दिया कि वह चार सप्ताह में कोर्ट को बताएं कि किस तरह बार-बार यहां के हॉकी मैदान पर अतिक्रमण लग जाता है. कोर्ट ने यह आदेश शुक्रवार को पटना के जिलाधिकारी की रिपोर्ट मिलने के बाद पारित किया. डीएम […]
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को शास्त्रीनगर कन्या उच्च विद्यालय की प्रधानाचार्या को आदेश दिया कि वह चार सप्ताह में कोर्ट को बताएं कि किस तरह बार-बार यहां के हॉकी मैदान पर अतिक्रमण लग जाता है.
कोर्ट ने यह आदेश शुक्रवार को पटना के जिलाधिकारी की रिपोर्ट मिलने के बाद पारित किया. डीएम ने अपने हलफनामे में कहा कि उन्होंने कोर्ट के आदेश के बाद पिछले चार हफ्ते में पुलिस फोर्स लगा कर दो बार कन्या विद्यालय के हॉकी मैदान से अतिक्रमण हटवाया.
इसके बावजूद पिछले 26 अप्रैल को फिर अतिक्रमण लगा, जिसे पुनः हटाया गया. पर इस विषय में जब प्रधानाचार्या से पूछा गया, तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की और कहा कि वे नहीं जानतीं कि अतिक्रमणकारी पुनः कैसे आ गये. गौरतलब है कि शास्त्रीनगर नगर कन्या उच्च विद्यालय की लड़कियों ने ध्यानचंद राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट जीत कर बिहार का परचम लहराया था. अपनी इस जनहित याचिका में बहस के दौरान याचिकाकर्ता, गुड्डू बाबा उर्फ विकास चंद्र ने कोर्ट से कहा कि वस्तु स्थिति के बारे में विद्यालय के प्रधानाचार्या से पूछा जाये, क्योंकि
उनकी उपस्थिति विद्यालय में हमेशा रहती है. उन्होंने अपने हलफनामा में इस विद्यालय की प्रधानाचार्या द्वारा सूचना के अधिकार पर दिये गये जवाब की ओर इंगित करते हुये सरकार से कहा कि इस विद्यालय का हॉकी मैदान 1998 से 2017 तक अतिक्रमित होता रहा है.
जब भी अतिक्रमण हटाया गया अतिक्रमणकारी पुनः हॉकी मैदान के काफी भाग पर कब्जा कर लेते रहे हैं.
दो जजों का तबादला
पटना : बिहारशरीफ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार को विधि विभाग में विशेष सचिव सह अपर विधि परामर्शी नियुक्त किया गया है. उनकी सेवा विधि विभाग को सौंपी गयी है. नवादा की जिला एवं सत्र न्यायाधीश गीता वर्मा को बिहार राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. उनकी सेवा परिवहन विभाग को स्थानांतरित की गयी हैं.
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