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नगर निकाय चुनाव को लेकर तबादला व पदस्थापना पर लगी रोक

पटना : नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्य से जुड़े किसी भी कर्मचारी के तबादले और पदस्थापना पर रोक लगा दी है. गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने इस संबंध में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने इसके लिए अनुरोध किया है. अधिकारियों और कर्मचारियों का […]

पटना : नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्य से जुड़े किसी भी कर्मचारी के तबादले और पदस्थापना पर रोक लगा दी है. गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने इस संबंध में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने इसके लिए अनुरोध किया है.
अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला चुनाव को लेकर जारी अधिसूचना से नहीं होगा और चुनाव के परिणाम आने तक प्रभावी रहेगा.
आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), अनुमंडल पदाधिकारी, नगरपालिका के प्रभारी पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी और उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के तबादले पर रोक रहेगी.
इनके अलावा पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, मतदान कर्मी, मतदान पर्यवेक्षक, सहायक, के रूप में प्रतिनियुक्त किये जाने वाले पदाधिकारियों व कर्मचारियों का तबादला संबंधित विभाग द्वारा संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के अनुमोदन के बाद किये जा सकेंगे. अगर प्रशासनिक रूप से पदाधिकारी व कर्मचारी का तबादला जरूरी हो, तो राज्य निर्वाचन आयोग से आदेश प्राप्त कर किया जा सकेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि इवीएम के लिए आवश्यक मतपत्रों का छपायी जिला स्तर पर होगी. इसके लिए जिला दंडाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मतपत्रों की छपायी करवायेंगे. मतपत्रों की लंबाई व चौड़ाई इसके लिए निर्धारित किये गये हैं. एक सीट मतपत्र पर अधिकतम 16 उम्मीदवारों के नाम, चुनाव चिह्न अंकित किया जा सकेगा.

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