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छह सप्ताह में पशु अस्पतालों में हो 24 घंटे इलाज
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को छह सप्ताह में राज्य के सारे पशु अस्पतालों में 24घंटे पशुओं के इलाज के उपाय करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इसके लिए सरकार को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस सुधीर सिंह की खंडपीठ ने यह […]
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को छह सप्ताह में राज्य के सारे पशु अस्पतालों में 24घंटे पशुओं के इलाज के उपाय करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इसके लिए सरकार को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है.
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस सुधीर सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश दिया. कोर्ट ने प्रधान अतिरक्ति महाधिवक्ता ललित किशोर को कहा कि वह इस संबंध में मुख्य सचिव के द्वारा हलफनामा दायर करवायें. याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि राज्य में पशुओं के इलाज के लिए रात्रिकालीन इमरजेंसी सेवा नहीं है. इससे बीमारी के कारण समय पर इलाज नहीं होने से पशुओं की हानि होती है. राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में माना कि राज्य के पशु अस्पताल सुबह साढ़े आठ बजे से शाम पांच बजे तक खुले रहते हैं. ऐसा पशुओं के डॉक्टरों की भारी कमी होने से हो रहा है.
19 को करेंगे अदालती कामकाज का बहिष्कार
पटना. केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वकील एसोसएिशन के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किये बिना सरकार वकीलों के लिए नयी व्यवस्था लागू नहीं करेगी. केंद्रीय कानून मंत्री ने बुधवार को यहां बार कौंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के एक डेलीगेशन को आश्वस्त किया.
उन्होंने कहा कि वे लॉ कमीशन के द्वारा प्रस्तावित एडवोकेट्स एक्ट अमेंडमेंट बिल के प्रकरण में अधिवक्ताओं के आत्मसम्मान पर कोई ठेस नहीं पड़ने देंगे. डेलीगेशन में बीसीआइ के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र के साथ पटना उच्च न्यायालय के तीनों अधिवक्ता संघो की समन्वय समिति के अध्यक्ष, योगेश चंद्र वर्मा, बिहार राज्य बार कौंसिल की विशेष समिति के सदस्य रमाकांत शर्मा एवं अरविंद उज्ज्वल थे.
वर्मा ने कहा कि गुरुवार की दोपहर लॉ कमीशन की प्रस्तावित एडवोकेट्स एक्ट अमेंडमेंट बिल को उच्च न्यायालय के सामने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मूर्ति के पास जलाया जायेगा. वर्मा ने कहा कि प्रस्तावित बिल जलाने के बाद वकील लोग अपना व्यावसायिक कार्य अप्रैल 19 को नहीं करेंगे. इसके बाद राजभवन मार्च कर राज्यपाल को प्रस्तावित बिल को नहीं लागू करने का मेमोरंडम देंगे.
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