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जानकारी नहीं देने पर 265 स्कूलों को सीबीएसइ ने भेजा नोटिस
पटना : स्कूलों में पानी की क्या व्यवस्था है, मासिक फीस कितनी ली जाती है. फीस लेने का तरीका क्या है. ये सारी जानकारी स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर और सीबीएसइ को भेजनी थी. लेकिन, अधिकांश स्कूलों ने सीबीएसइ का यह आदेश नहीं माना है. इसको लेकर सीबीएसइ ने देश भर में बोर्ड से मान्यता […]
पटना : स्कूलों में पानी की क्या व्यवस्था है, मासिक फीस कितनी ली जाती है. फीस लेने का तरीका क्या है. ये सारी जानकारी स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर और सीबीएसइ को भेजनी थी.
लेकिन, अधिकांश स्कूलों ने सीबीएसइ का यह आदेश नहीं माना है. इसको लेकर सीबीएसइ ने देश भर में बोर्ड से मान्यता प्राप्त 2000 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इसमें बिहार के 265 स्कूल शामिल है. नियमों के अनुसार सभी सीबीएसइ स्कूलों को नलों की संख्या, स्पीड की जानकारी के साथ वाइ-फाइ सुविधा से लेकर हर कक्षा की मासिक फीस, दाखिला परिणाम, आरक्षित निधि और बैलेंस सीट की जानकारियां सार्वजनिक करनी है.
स्कूलों को बोर्ड की वेबसाइट पर दिये गये लिंक के जरिये ऑनलाइन जानकारी देने को कहा गया था और साथ ही पिछले साल अक्तूबर तक अपनी-अपनी वेबसाइटों पर भी इनकी जानकारी देने को कहा गया था. बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि अधिकांश स्कूलों ने आदेश का पालन नहीं किया है. चिह्नित स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. उन्हें अंतिम मौका दिया जायेगा. जिसमें विफल रहने पर प्रत्येक स्कूल को 50 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा. सीबीएसइ ने स्कूलों को चेतावनी दी है कि फीस के स्वरूप से संबंधित नियमों का पालन करें.
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