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BSSC पेपर लीक : सुधीर को फिर रिमांड पर ले सकती है पुलिस

पटना : बीएसएससी पेपर लीक मामले में एसआइटी की चाल धीमी पड़ गयी है. जांच में जुटी एसआइटी अब तक यह पता नहीं लगा पायी है कि परीक्षा के लिए बीएसएससी ने किस प्रोफेसर से पेपर सेट कराया था. शक है कि आइएएस सुधीर कुमार के इशारे पर यह काम भी अनंतप्रीत सिंह बरार ने […]

पटना : बीएसएससी पेपर लीक मामले में एसआइटी की चाल धीमी पड़ गयी है. जांच में जुटी एसआइटी अब तक यह पता नहीं लगा पायी है कि परीक्षा के लिए बीएसएससी ने किस प्रोफेसर से पेपर सेट कराया था. शक है कि आइएएस सुधीर कुमार के इशारे पर यह काम भी अनंतप्रीत सिंह बरार ने ही कराया था. पेपर सेट करने से लेकर प्रिंटिंग तक सबकुछ बरार ने किया और सुधीर कुमार उसके सिर पर हाथ रखे हुए थे. इस कड़ी में सच्चाई सामने लाने के लिए एसआइटी को बरार के उसके चार करीबी लोगों की तलाश है, जो अब तक पूरी नहीं हो पायी है. दिल्ली में बैठी एसआइटी छानबीन में जुटी है, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है.

बीएसएससी का पेपर किसने सेट किया था, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए एसआइटी एक बार फिर कोर्ट से दरख्वास्त कर आइएएस सुधीर कुमार को रिमांड पर ले सकती है. उनसे दोबारा पूछताछ की जा सकता है, क्योंकि पहले भी इस मामले में उनका झूठ पकड़ा जा चुका है. अब एसआइटी यह मान कर चल रही है कि पेपर सेट करने की जानकारी या तो सुधीर कुमार के पास है या फिर बरार के पास. फिलहाल एसआइटी की छानबीन जारी है.
सीके अनिल का बैंक एकाउंट अब तक नहीं हुआ है सील
आइएएस सीके अनिल पर एसआइटी का शिकंजा कसेगा या नहीं यह अधिकारिक तौर पर साफ नहीं है. एसआइटी के एक अधिकारी का कहना है कि पेपर लीक मामले में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है. लेकिन, उनके लगातार फरार चलने से उनकी भूमिका पर एसआइटी सवाल भी उठाती है. अंदर खाने नकेल की तैयारी है, लेकिन इसे एसआइटी कबूल नहीं कर रही है. अब बरार की गिरफ्तारी व रिमांड पर लिये जाने के बाद एसआइटी को कुछ खास जानकारी हाथ लगी है जिस पर काम चल रहा है. सूत्रों की मानें तो सीके अनिल का बैंक एकाउंट अब तक सील नहीं हुआ है.
प्रश्नपत्र लीक मामले में छह आरोपितों को नहीं मिली नियमित जमानत
बीएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में पकड़े गये छह आरोपितों को निगरानी कोर्ट ने जमानत नहीं दी. नियमित जमानत की अर्जी पकड़े गये अविनाश कुमार (बीएसएससी डाटा इंट्री ऑपरेटर), विनित अग्रवाल (प्रिंटिंग प्रेस संचालक) और अजय कुमार (प्रिंटिंग प्रेस मैनेजर), अरुण कुमार, विपिन कुमार व अनिल कुमार ने दी थी. इनके अधिवक्ताओं ने न्यायालय को जानकारी दी कि प्रश्न पत्र लीक में इन लोगों के खिलाफ साक्ष्य नहीं है, इसलिए जमानत दी जाये. इस पर अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने इसका विरोध किया और बताया कि इन लोगों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है और फिलहाल जमानत नहीं दी जाये.
इसके बाद इन सभी की नियमित जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी. इधर, बीएसएससी के पूर्व अध्यक्ष सुधीर कुमार समेत 31 आरोपितों को बुधवार को निगरानी कोर्ट में पेश किया गया. इसके बाद कोर्ट ने सभी को 26 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का निर्देश दिया.

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