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पंचायत में 10, पर्षद में 20 व निगम में 40 हजार खर्च की सीमा

पटना : नगर निकाय चुनाव, 2017 के लिए प्रत्याशियों के खर्च की सीमा राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिया है. आयोग ने नगर पंचायत के प्रत्याशियों के लिए 10 हजार, नगर पर्षद के प्रत्याशियों के लिए 20 हजार और नगर निगम के प्रत्याशियों के लिए अधिकतम खर्च की सीमा 40 हजार तय की है. […]

पटना : नगर निकाय चुनाव, 2017 के लिए प्रत्याशियों के खर्च की सीमा राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिया है. आयोग ने नगर पंचायत के प्रत्याशियों के लिए 10 हजार, नगर पर्षद के प्रत्याशियों के लिए 20 हजार और नगर निगम के प्रत्याशियों के लिए अधिकतम खर्च की सीमा 40 हजार तय की है. आयोग ने जिलों को भेजे निर्देश में कहा है कि कोई भी प्रत्याशी तय सीमा से अधिक खर्च करता है, तो उसे तीन वर्षों के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया जा सकता है.
चुनाव परिणाम की घोषणा तक प्रत्याशी या उसके चुनाव एजेंट द्वारा खर्च का लेखा अलग से रखा जायेगा. निर्वाची पदाधिकारी की ओर प्रत्याशी को नामांकन के तुरंत बाद प्रतिदिन के खर्च का हिसाब रखने के लिए एक पंजी दी जायेगी. प्रत्याशी को हर पांचवें दिन आरओ को खर्च का हिसाब देना होगा. आयोग द्वारा नियुक्त आब्जर्वर हर प्रत्याशी, उसके समर्थक या इलेक्शन एजेंट द्वारा किये गये खर्च की जांच करेंगे. प्रत्याशियों को चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के अंदर पूरे खर्च ब्याेरा देना होगा.

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