पटना : पूर्व उत्पाद उपायुक्त व भाजपा के पूर्व विधायक सोनेलाल हेम्ब्रम की संपत्ति जब्त होगी. िनगरानी के िवशेष कोर्ट ने सोमवार को पटना और रांची में मौजूद प्लॉट के अलावा उनकी कुल 22.81 लाख की अन्य चल व अचल संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया. हालांकि, वर्तमान में इनके मकान और पटना-रांची में दो दर्जन से अधिक प्लॉट का बाजार मूल्य सात करोड़ से अधिक है. सोनेलाल हेम्ब्रम के घर पर 27 जनवरी, 1997 को आयकर विभाग ने छापेमारी थी. इसके बाद जांच के क्रम में आय से अधिक संपत्ति अर्जित किये जाने की पुष्टि होने पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 20 सितंबर, 2000 को निगरानी थाने में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
पटना स्थित निगरानी के विशेष कोर्ट के प्राधिकृत पदाधिकारी सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विपुल सिन्हा ने उक्त मामले की सुनवाई करते हुए हेम्ब्रम की 22.81 लाख की चल और अचल संपत्ति जब्त किये जाने का आदेश दिया. हेम्ब्रम की जब्त जाने वाली संपत्तियों में पटना केे पटेल नगर के रोड नंबर 11 स्थित चार कट्ठे भूखंड पर निर्मित मकान, रांची के चरारी स्थित चार भूखंड, जिनका कुल रकबा 27 कट्ठा है और रांची के ही करम टोला स्थित 10-10 कट्ठे के दो भूखंड के अलावा हेम्ब्रम के घर से जब्त 42550 रुपये, यूटीआइ में निवेशित 88 हजार रुपये, िकसान िवकास पत्र में निवेशित 35 हजार रुपये, छह लाख 10 हजार रुपये के सोने व चांदी के आभूषण और एक मारुति कार शामिल है.
अचल संपत्ति के रूप में जब्त सभी मकान और जमीन का वर्तमान बाजार मूल्य सात करोड़ रुपये से भी अधिक है. वर्ष 2002 में रिटायरमेंट के बाद हेम्ब्रम भाजपा में शामिल हो गये थे. वर्ष 2010 में वह बांका जिले के कटोरिया से विधायक निर्वाचित हुए थे.