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दूसरे एम्स पर हस्तक्षेप से हाइकोर्ट का इनकार
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में एक और एम्स खोले जाने को लेकर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस सुधीर सिंह की खंडपीठ ने गुरुवार को मनोज कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बिहार में एक और एम्स खुलवाने के लिए सक्षम […]
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में एक और एम्स खोले जाने को लेकर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस सुधीर सिंह की खंडपीठ ने गुरुवार को मनोज कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बिहार में एक और एम्स खुलवाने के लिए सक्षम प्राधिकार के पास जाने को कहा. याचिकाकर्ता ने कहा कि बिहार के वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि बिहार में दूसरा एम्स खोलने का प्रयास किया जायेगा. ज्ञातव्य हो कि पटना एम्स बनाने की योजना केंद्र सरकार की थी. इसके लिए जमीन बिहार सरकार को देनी है.
पटना. हाइकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को आदेश दिया कि पटना के डीआइजी शालीन के द्वारा मनेर, दानापुर और आरा में की गयी कथित बालू घोटाले की जांच रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष सील कवर में दिया जाये. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस सुधीर सिंह की खंडपीठ ने बालू करोबारियों की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया. इसके पहले जस्टिस अालमदार हुसैन की एकलपीठ ने सुनील कुमार एवं अन्य की रिट याचिका पर डीआइजी शालीन को कथित बालू घोटाले की जांच का आदेश दिया था. इस आदेश के खिलाफ कुछ बालू कारोबारी ने एक एलपीए में एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी.
खंडपीठ ने इस एलपीए को जनहित याचिका में परिवर्तित कर शालीन के द्वारा की गयी जांच पर रोक लगा दी थी. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार दुबे ने कहा कि डीआइजी शालीन ने कोर्ट की रोक के पहले दानापुर, मनेर एवं आरा में कथित बालू घोटाले की जांच कर चुके हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि जांच रिपोर्ट को सील कवर में कोर्ट में पेश किया जाये.
हाइकोर्ट ने दिये राज्य के सभी जल स्रोतों की उड़ाही के निर्देश
पटना. पटना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार को एक जनहित याचिका की सुनवाई के समय आदेश दिया कि राज्य के सभी जल स्रोत नदियां, नाले, पोखरों आदि की उड़ाही करायें, ताकि उनमें पानी जमा होने की क्षमता बढ़े. सुदामा सिंह की जनहित याचिक पर मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और जस्टिस सुधीर सिंह ने सुनवाई की.
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