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आचार संहिता उल्लंघन मामले में लालू दोषमुक्त
साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त आठ वर्षों से चल रही थी सुनवाई दानापुर : आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक आठ साल पुराने मामले में गुरुवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद दानापुर व्यवहार न्यायालय से दोषमुक्त हो गये. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मो एनायत करीम ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करते हुए उनको रिहाई […]
साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त आठ वर्षों से चल रही थी सुनवाई
दानापुर : आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक आठ साल पुराने मामले में गुरुवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद दानापुर व्यवहार न्यायालय से दोषमुक्त हो गये. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मो एनायत करीम ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करते हुए उनको रिहाई दी. अधिवक्ता शिव कुमार यादव ने बताया कि 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान नौबतपुर के तत्कालीन बीडीओ सह सीओ विनोद आनंद ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था. साथ ही बीडीओ विनोद आनंद ने 1 मई, 2009 को नौबतपुर थाना कांड संख्या 114-2009, भादवि की धारा 188, 171 एफ के तहत राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर मामला दर्ज कराया था. पिछले आठ वर्षों से इसकी सुनवाई चल रही थी.
इसी क्रम में फैसला की अंतिम सुनवाई में गुरुवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की व्यवहार न्यायालय में सशरीर पेशी हुयी. अदालत में अंतिम बयान दर्ज किया गया. उसके बाद साक्ष्य के अभाव में उन्हें दोष मुक्त करते हुए रिहा कर दिया. अधिवक्ता यादव ने बताया कि अभियोजन पदाधिकारी बीके सिंह की ओर से एक भी साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया.
कोर्ट से रिहा होने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कहा कि झूठे मुकदमा में फंसाया गया था और हमको कोर्ट पर विश्वास था कि इंसाफ मिलेगा. यादव से चारा घोटाला के बारे में पूछने पर कहा कि कोर्ट पर विश्वास है कि हमको इंसाफ मिलेगा. इस मौके पर राजद नेता रामपन्नी सिंह यादव, राजद नेता सह नगर पर्षद उपाध्यक्ष राज किशोर यादव, अधिवक्ता नवाब लाल यादव ,नवाब आलम, अनिल कुमार सिंह आदि मौजूद थे. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के रिहा होने पर राजद नेता सनोज यादव, राज किशोर यादव ने खुशी जाहिर की है.
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