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गन्ना किसानों को भुगतान कराये सरकार
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को गन्ना विभाग के प्रधान सचिव को तीन हफ्ता के अंदर पूर्वी चंपारण जिला के गन्ना किसानों के 11.9 करोड़ बकाये रुपये को चीनी मिल मालिकों से दिलवाने के आदेश दिये. कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति सुधीर सिंह ने बुधवार को यह आदेश गन्ना किसान मनजीत […]
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को गन्ना विभाग के प्रधान सचिव को तीन हफ्ता के अंदर पूर्वी चंपारण जिला के गन्ना किसानों के 11.9 करोड़ बकाये रुपये को चीनी मिल मालिकों से दिलवाने के आदेश दिये.
कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति सुधीर सिंह ने बुधवार को यह आदेश गन्ना किसान मनजीत सिंह की जनहित याचिका पर दिये. खंडपीठ ने गन्ना विभाग के प्रधान सचिव को आदेश दिया कि यदि वे गन्ना किसानों की बकाया राशि को दिलवाने में असफल रहते हैं, तो तीन सप्ताह के अंदर काेर्ट में आकर इसका कारण बतायें. याचिकाकर्ता के वकील अशोक कुमार सिंह ने कहा कि विभाग के अधिकारियों तथा गन्ना मिल मालिकों की मिलीभगत के कारण गन्ना किसानों पर चीनी मिल तक गन्ना पहुंचाने के बावजूद बकाया राशि नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि परेशान किसान आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच गये हैं. वहीं, सरकारी वकील सुनील कुमार मंडल ने कहा कि जिन मिल मालिकों ने बकाये का भुगतान नहीं किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
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