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हाइकोर्ट का सख्त आदेश, एक माह में अवैध बालू खनन पर मांगी रिपोर्ट

पटना: पटना हाइकोर्ट ने बालू के अवैध खनन और बिक्री पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिये हैं. सुनील कुमार सिंह की एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस ए अमानुल्लाह के एकल पीठ ने शुक्रवार को पटना रेेंज के डीआइजी शालीन की अध्यक्षता में एसआइटी गठित करने का आदेश […]

पटना: पटना हाइकोर्ट ने बालू के अवैध खनन और बिक्री पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिये हैं. सुनील कुमार सिंह की एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस ए अमानुल्लाह के एकल पीठ ने शुक्रवार को पटना रेेंज के डीआइजी शालीन की अध्यक्षता में एसआइटी गठित करने का आदेश जारी किया.

कोर्ट ने एसआइटी को पूरे राज्य में चल रहे बालू के अवैध खनन और इसमें शामिल माफियाओं की जांच, इसे रोकने के उपायों पर एक महीने में रिपोर्ट सौंपने को कहा है. एक महीने बाद 21 मार्च को मामले की अगली सुनवाई हाेगी.

याचिकाकर्ता के वकील ने भोजपुर के संदेश इलाके में अवैध बालू खनन के मामले को उठाते हुए कहा कि इससे जहां राजस्व की क्षति हो रही है, वहीं ट्रकों में बालू ओवरलोड कर ले जाने से सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं.

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