पटना : बिहार में इंटर टॉपर्स घोटाले के आरोपी बच्चा राय को पटना हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है. अब राज्य सरकार हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी. बच्चा राय की जमानत याचिका पर पटना हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कितीस दिनों के भीतर चार्जफ्रेम किया जाए और अगरऐसा नहीं किया गया तोवैसी स्थिति में बच्चा राय को जमानत दे दी जाएगी.
इससे पहले इस मामले के मुख्य आरोपी बच्चा राय की जमानत याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को केस डायरी प्रस्तुत करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति वीरेन्द्र कुमार की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस मामले में केस डायरी को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे.
गौर हो कि पिछले साल बिहार में हुए इंटर टापर्स घोटाला मामले में बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह, उनकी पत्नी ऊषा सिंह, पूर्व सचिव हरिहरनाथ झा समेत बच्चा राय भी मुख्य आरोपियोंकीसूची में शामिल है. बच्चा राय पर अपने कॉलेज के छात्रों को परीक्षा में लाभ पहुंचाने के लिए मूल्यांकन केंद्र में बदलाव करवाने का आरोप है. बच्चा राय को पुलिस ने वीआर कॉलेज परिसर के पास से गिरफ्तार किया था और उसके बाद एसआटी के हवाले कर दिया था. गिरफ्तारी के बाद बच्चा राय को जेल भेज दिया गया था.