पटना : बिहार कैबिनेट ने राजधानी पटना के फुटपाथ पर दुकान चलाकर अपनी जीविका अर्जित करने वाले दुकानदारों के लिए बड़ा तोहफा दिया है. जानकारी के मुताबिक बिहार कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि राज्यसरकार शहरी क्षेत्रों के फुटपाथ पर दुकान चलाने वालों के अधिकार की सुरक्षा करेगी. इसके लिए उन्हें लाइसेंस दिया जायेगा, ताकि उन्हें कोई अनावश्यक परेशान न कर सके. इसके लिए मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद ने बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता जीविका संरक्षण और फुटपाथ विक्रय विनियमन नियमावली 2017 को मंजूरी दी.
दुकानदारों को देना होगा शुल्क
कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि इस नियामवली के लागू होने से जहां फुटपाथ दुकानदारों के अधिकार और जीविका की सुरक्षा होगी, वहीं उन्हें प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित होने वाले स्थलों से हटाने के बाद जीविका के लिए दूसरे जगह पर दुकान चलाने का जगह आवंटित किया जायेगा. इसके लिए नगर निकायों में एक समिति का चुनाव किया जायेगा. इसके अध्यक्ष नगर आयुक्त होंगे. इस समिति में फुटपाथ दुकानदारों के प्रतिनिधि और एनजीओ के सदस्य शामिल होंगे. समिति फुटपाथ दुकानदारों की जीविका की सुरक्षा के लिए नीति बनायेगी. समिति द्वारा फुटपाथ दुकानदारों को लाइसेंस जारी किया जायेगा. इसके लिए उनसे न्यूनतम शुल्क 150 रुपये और अधिकतम शुल्क 500 रुपये तक लिया जायेगा.
दुकानदारों के अधिकारों की होगी रक्षा
समिति कोयह अधिकार होगा कि वह फुटपाथ दुकानदार के लाइसेंस रद्द कर सके. उन्होंने कहा कि समिति फुटपाथ दुकानदारों के कोटि का भी निर्धारण करेगी. जिसमें स्थायी, अस्थाई या चलंत फुटपाथ दुकानदार होंगे. साथ ही इनके लाइसेंस की अवधि भी तय करेगी. कैबिनेट सचिव ने बताया कि नियमावली के स्वीकृत होने के साथ ही फुटपाथी दुकानदारों को कोई प्रताड़ित नहीं कर सकेगा. साथ ही उनके अधिकारों की भी सुरक्षा होगी.