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वीआइपी और आम आदमी की सुरक्षा में कितनी पुलिस : कोर्ट

पटना: हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वह एक महीने में बताये कि वीआइपी की सुरक्षा में कितनी पुलिस तैनात है और आम आदमी की सुरक्षा में कितनी. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधीर सिंह की खंडपीठ ने शनिवार को मणिभूषण प्रसाद सेंगर की जनहित याचिका की सुनवाई में यह […]

पटना: हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वह एक महीने में बताये कि वीआइपी की सुरक्षा में कितनी पुलिस तैनात है और आम आदमी की सुरक्षा में कितनी. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधीर सिंह की खंडपीठ ने शनिवार को मणिभूषण प्रसाद सेंगर की जनहित याचिका की सुनवाई में यह आदेश दिया. कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह जमीनी रिपोर्ट बताये कि पुलिस की तैनाती किस प्रकार की गयी है.

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को केंद्र सरकार के एक सर्वे का हवाला देते हुए बताया कि राज्य की आबादी के अनुपात में यहां एक लाख 26 हजार से अधिक पुलिस की जरूरत है. जबकि, यहां अभी मात्र 68 हजार पुलिस के अधिकारी व जवान कार्यरत हैं. इनमें से 30 प्रतिशत पुलिस वीआइआइपी की सुरक्षा में लगाये गये हैं. कोर्ट ने सरकार से चार सप्ताह में पूरी रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है.

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