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31 तक स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य
पहल : सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कॉमर्शियल वाहनों में स्पीड नियंत्रक लगाना जरूरी पटना : सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए वाहनों के स्पीड पर ब्रेक लगेगा. स्पीड गवर्नर लगाये बिना नये वाहनों का निबंधन नहीं होगा. कॉमर्शियल वाहनों खासकर बस, ट्रक, डंपर, टैंकर, स्कूली बस में स्पीड नियंत्रक मशीन स्पीड […]
पहल : सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कॉमर्शियल वाहनों में स्पीड नियंत्रक लगाना जरूरी
पटना : सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए वाहनों के स्पीड पर ब्रेक लगेगा. स्पीड गवर्नर लगाये बिना नये वाहनों का निबंधन नहीं होगा. कॉमर्शियल वाहनों खासकर बस, ट्रक, डंपर, टैंकर, स्कूली बस में स्पीड नियंत्रक मशीन स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य है. सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने कॉमर्शियल वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने को लेकर डेढ़ साल पहले अधिसूचना जारी की थी. अधिसूचना के तहत वाहन बनानेवाली निर्माता कंपनी द्वारा स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य है. पुराने वाहनों में मालिक को खुद लगाना है. मंत्रालय के निर्देश पर परिवहन
विभाग वाहनों में 31 जनवरी तक स्पीड गवर्नर लगाने को लेकर कड़ाई से नियम का अनुपालन करायेगा. बस, ट्रक सहित बड़े वाहनों के अधिक स्पीड को लेकर सड़क दुर्घटनाओं की तादाद अधिक है. दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए वाहनों में स्पीड गवर्नर आवश्यक है.
जिला परिवहन कार्यालय में वाहनों का निबंधन तभी होगा, जब वाहन मालिक स्पीड गवर्नर लगाने का प्रमाणपत्र जमा करेंगे. सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों में स्पीड तय कर रखा है. 80 किमी प्रति घंटा से अधिक स्पीड चलनेवाले वाहनों में स्पीड गवर्नर जरूरी है.
डंपर, टैंकर की गति 60 किमी प्रति घंटा व स्कूली बस की गति 40 किमी प्रति घंटे होने पर भी स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य है. दो पहिया, तीन पहिया, अग्निशामक, एंबुलेंस व पुलिस यान के वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने की बाध्यता नहीं है. स्पीड गवर्नर लगाने का काम ऑटोमेटिव रिसर्च ऐसासिएशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी व व्हेकिल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एजेंसी से प्रमाणिक होना चाहिए.
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