23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

क्या आप डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, तो जान लीजिए बैंकों के चार्ज से जुड़ी यह बात

पटना : डिजिटल पेमेंट को लेकर उपभोक्ता अब भी पसोपेश में हैं. उनको यह भ्रम है कि केंद्र सरकार द्वारा 30 दिसंबर तक डिजिटल पेमेंट (क्रेडिट/डेबिट कार्ड व इ-वॉलेट) पर दी गयी छूट की अवधि बढ़ा दी गयी है. लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है. 30 दिसंबर, 2016 की समय सीमा खत्म होने के साथ […]

पटना : डिजिटल पेमेंट को लेकर उपभोक्ता अब भी पसोपेश में हैं. उनको यह भ्रम है कि केंद्र सरकार द्वारा 30 दिसंबर तक डिजिटल पेमेंट (क्रेडिट/डेबिट कार्ड व इ-वॉलेट) पर दी गयी छूट की अवधि बढ़ा दी गयी है. लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है. 30 दिसंबर, 2016 की समय सीमा खत्म होने के साथ ही बैंकों ने सर्विस टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है. क्रेडिट व डेबिट कार्ड इस्तेमाल के साथ ही दूसरे एटीएम से पांच ट्रांजेक्शन के बाद ग्राहकों से शुल्क लिया जा रहा है. पीओएस मशीनों से दो हजार रुपये से कम भुगतान पर दी गयी सर्विस टैक्स की छूट भी हटा ली गयी है. नोटबंदी के पहले स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक तय सीमा के बाद हर निकासी पर 15 रुपये चार्ज ले रहे थे. जबकि अन्य सरकारी तथा निजी बैंक 20 रुपये तक चार्ज वसूलते थे. भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों के अनुसार शुल्क समाप्त करने या नयी व्यवस्था को लेकर अब तक कोई नया निर्देश नहीं आया है.
एेसे में बैंक नोटबंदी से पहले की व्यवस्था पर अमल करते हुए एटीएम से सीमा से अधिक की निकासी के लिए शुल्क ले रहे हैं. स्टेट बैंक के व्यापार अधिग्रहण व्यवसाय के अधिकारी ने बताया कि पॉश मशीन से एक हजार रुपये तक की खरीदारी पर .025 फीसदी सर्विस चार्ज लगता है. वहीं दो हजार रुपये की खरीद पर .05 फीसदी चार्ज मर्चेंट को देना है, न कि ग्राहक को. अगर यह चार्ज ग्राहक से वसूला जाता है तो गैर कानूनी है.
इलाहाबाद बैंक के सहायक महाप्रबंधक आर के लाल ने बताया कि पॉश मशीन से भुगतान करने पर ग्राहक से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है. नियमों के अनुसार बैंक मर्चेंट को इस शर्त पर कार्ड स्वाइप मशीन देते हैं कि वह इसके ग्राहकों से किसी तरह का अतिरिक्त राशि नहीं वसूलेंगे, बल्कि वे खुद इसका वहन करेंगे. बताया गया कि इ-वॉलेट कंपनियां वाॅलेट से बैंक में पैसे ट्रांसफर करने पर भी शुल्क वसूलना शुरू कर सकती हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें