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बेनामी संपत्ति पर कसेगा शिकंजा

पटना: ब्लैक मनी, हवाला और टेरर लिंक से जुड़े रुपये के अवैध नेटवर्क पर जोरदार प्रहार के बाद अब बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी पूरी हो चुकी है. इसके तहत केंद्र सरकार की तरफ से गठित बेनामी एक्ट का पालन बिहार में पूरी मुस्तैदी से करने के लिए आयकर विभाग ने एक विशेष […]

पटना: ब्लैक मनी, हवाला और टेरर लिंक से जुड़े रुपये के अवैध नेटवर्क पर जोरदार प्रहार के बाद अब बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी पूरी हो चुकी है. इसके तहत केंद्र सरकार की तरफ से गठित बेनामी एक्ट का पालन बिहार में पूरी मुस्तैदी से करने के लिए आयकर विभाग ने एक विशेष पैनल का गठन कर दिया है.

बेनामी संपत्ति की पहचान करने और उन्हें जब्त करने की कार्रवाई करने के लिए तीन नोडल अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है. इन्हें कहा गया है कि वे अपने काम को गंभीरता से अंजाम दें. इसके बाद बिहार में जल्द ही ब्लैक मनी या अवैध ढंग से कमाई की बदौलत बेनामी संपत्ति तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जायेगी.

तीन चरणों में होगी कार्रवाई
बेनामी संपत्ति को जब्त करने के लिए तीन चरणों में कार्रवाई की जायेगी. किसी संपत्ति को जब्त करने से पहले उसे इन्हीं तीन चरणों से गुजरना होगा. इन तीनों चरणों में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा. पहला, ‘इंसिएटिंग ऑफिसर’- आयकर विभाग में सर्किल-1 के उपायुक्त को अधिकृत अधिकारी बनाया गया है. यह अधिकारी किसी बेनामी संपत्ति को जब्त करने से संबंधित पूरी जानकारी एकत्र करके इसके लिए पहल करेगा. दूसरा, ‘एप्रूविंग ऑफिसर’- रेंज-1 के संयुक्त आयुक्त को इसके लिए अधिकृत किया गया है. यह अधिकारी संपत्ति जब्ती के प्रस्ताव की जांच कर जब्त करने की अनुमति प्रदान करेंगे.

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