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95 हजार शिकायतें, 74 हजार का हुआ निबटारा
पटना : पांच जून को राज्य में लागू हुए लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून से बड़ी संख्या में लोक शिकायतों का निबटारा हो रहा है. छह माह में पूरे राज्य से 95 हजार से अधिक लोक शिकायत दायर किये गये. अब तक दायर मामलों में से 74 हजार से अधिक शिकायतों का निबटारा कर लिया […]
पटना : पांच जून को राज्य में लागू हुए लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून से बड़ी संख्या में लोक शिकायतों का निबटारा हो रहा है. छह माह में पूरे राज्य से 95 हजार से अधिक लोक शिकायत दायर किये गये. अब तक दायर मामलों में से 74 हजार से अधिक शिकायतों का निबटारा कर लिया गया है. इसी साल पांच जून से राज्य के लोगों को शिकायतों का निबटारा कराने का कानूनी अधिकार मिला है.
अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री की जनता दरबार में बड़ी संख्या में शिकायतें मिलती थी, पर कानूनी अधिकार नहीं मिलने के कारण इसका निबटारा नहीं हो पाता था. कानूनी अधिकार मिलने के साथ ही 60 दिनों के अंदर संबंधित लोक शिकायत निवारण अधिकारी को शिकायत का निबटारा करना अनिवार्य कर दिया गया है. शिकायतों के निबटारा में उम्मीद से अधिक सफलता मिलने के कारण राज्य सरकार लगातार इसकी मॉनीटरिंग कर रही है. सीएम के निश्चय यात्रा में भी इस कानून से संबंधित अधिकारी एक-एक शिकायतों के बारे में जिले की समीक्षा बैठक के पूर्व सीएम को जानकारी देते हैं.
खुद सीएम जिलों के अधिकारी के साथ बैठक में इस कानून की समीक्षा करते हैं. विभागीय अधिकारी ने बताया कि राज्य के जिला और अनुमंडल मुख्यालयों में कुल 140 लोक शिकायत केंद्र बनाये गये हैं.
जहां लोगों से शिकायतें प्राप्त की जाती है. राज्य मुख्यालय का केंद्र सूचना भवन में बनाया गया है. अधिकारी ने बताया कि सबसे अधिक मामले जमीन विवाद और पुलिस से संबंधित मिल रहा है. इसके अलावा खाद्य एवं उपभोक्ता, बिजली, ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित शिकायते हैं. अधिकारी ने बताया कि जल्द ही इस कानून के दायरे में कुछ बदलाव किये जायेंगे.
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