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हत्या के मामले में रीतलाल रिहा

पटना: पटना के एडीजे-दो रमेशचंद्र सिंह ने हत्या के एक मामले में रीतलाल यादव व श्रवण राय को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. इस मामले में अभियोजन द्वारा सात गवाहों से गवाही करवायी गयी. सभी गवाह अदालत में पक्षद्रोही हो गये. हत्या का यह मामला (खगौल थाना कांड संख्या-64 /95) एक सितंबर, 1995 […]

पटना: पटना के एडीजे-दो रमेशचंद्र सिंह ने हत्या के एक मामले में रीतलाल यादव व श्रवण राय को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. इस मामले में अभियोजन द्वारा सात गवाहों से गवाही करवायी गयी. सभी गवाह अदालत में पक्षद्रोही हो गये.

हत्या का यह मामला (खगौल थाना कांड संख्या-64 /95) एक सितंबर, 1995 को दर्ज किया गया था.

मामले के सूचक हबीबपुर (पुनपुन) निवासी इंद्रदेव राय ने अपने फर्द बयान में बताया था कि उसके लड़के श्याम बाबू राय को दानापुर रेलवे अस्पताल के निकट आरोपितों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी. पुलिस ने 9 अक्तूबर, 1995 को रीतलाल यादव व श्रवण कुमार समेत चार के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था. रीतलाल यादव वर्तमान में हत्या के एक अन्य मामले में जेल में बंद है.

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