22.3 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सैलरी-डे पर बैंकों को तीन हजार करोड़

आरबीआइ ने बैंकों को जारी की करेंसी, कर्मचारियों को नहीं होगी किसी तरह की दिक्कत पटना : नवंबर महीने की 30 तारीख इस बार कुछ ज्यादा ही अहम है. वजह है, नोटबंदी के बाद पहली ‘सैलरी-डे’ का सामना करना. हालांकि किसी सरकारी और बहुत हद तक तमाम निजी कर्मचारियों को सैलरी पाने में या उनके […]

आरबीआइ ने बैंकों को जारी की करेंसी, कर्मचारियों को नहीं होगी किसी तरह की दिक्कत

पटना : नवंबर महीने की 30 तारीख इस बार कुछ ज्यादा ही अहम है. वजह है, नोटबंदी के बाद पहली ‘सैलरी-डे’ का सामना करना. हालांकि किसी सरकारी और बहुत हद तक तमाम निजी कर्मचारियों को सैलरी पाने में या उनके खातों में सैलरी ट्रांसफर होने में किसी तरह की समस्या नहीं आयी है. आरबीआइ ने सभी बैंकों को 30 नवंबर के दिन करीब तीन हजार करोड़ रुपये दिये हैं.
इससे पहले के दिनों में वह बैंकों को औसतन दो हजार करोड़ रुपये रोजाना बैंकों को देता था. ताकि कैश का ट्रांजेक्शन बाजार में समुचित तरीके से बना रहे. परंतु सैलरी और पेंशन की जरूरत को देखते हुए आरबीआइ ने सभी बैंकों को उपर्युक्त करेंसी उपलब्ध करा दिया है.
आरबीआइ व बैंकों का दावा है कि नोटबंदी का असर किसी की सैलरी या पेंशन पर नहीं पड़ेगा. क्याेंकि, इस वजह से सभी कर्मचारियों के खाते में पहले की तरह ही उनके निर्धारित समय के अनुसार सैलरी ट्रांसफर हो जायेगी. उन्हें आरबीआइ की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार वैसे पैसे भी निकाल सकते हैं. जिनकी सैलरी 30 नवंबर को आती है, उनकी सैलरी पहुंच भी गयी.
सैलरी, पेंशन समेत इस तरह के अन्य किसी ऑनलाइन कारोबार में किसी तरह की समस्या नहीं आयेगी. जिन लोगों को अपनी सैलरी एकाउंट से एक बार निकालनी है, उन्हें दिक्कत आयेगी. क्योंकि एक बार में वह 24 हजार से ज्यादा रुपये अपने खाता से नहीं निकाल सकते हैं.
हालांकि आरबीआइ अधिकारियों का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा काम ऑनलाइन करने की कवायद को तेज करने और लोगों को इसकी आदत डालने में यह व्यवस्था काफी सहायक साबित होगी. लोगों को अधिक से अधिक वित्तीय लेन-देन और कारोबार ऑनलाइन करने की तरफ प्रेरित करने के लिए जागरूक किया जा रहा है. जिन लोगों ने 29 नवंबर के बाद अपने बैंक खातों में नयी करेंसी में रुपये जमा किये हैं. वह अपने खातों से 24 हजार से ज्यादा या अनलिमिटेड रुपये निकाल सकते हैं. परंतु ट्रांसफर करने वाले मामले या पुराने नोट जमा करने वाले लोग अपने खाते से 24 हजार ही निकाल सकते हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें