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व्याख्याताओं की नहीं होगी सीधी नियुक्ति
पटना : राज्य के ट्रेनिंग कॉलेजों में व्याख्याता के पद पर प्रतिनियुक्त नियोजित शिक्षकों की व्याख्याता के पद पर सीधी नियुक्ति नहीं की जायेगी. इसके लिए प्रतिनियुक्त शिक्षकों की ओर से किये गये दावों को शिक्षा विभाग ने खारिज कर दिया है. अब 530 पदों होने वाली बहाली जिसमें नियोजित शिक्षकों को भी मौका मिलेगा, […]
पटना : राज्य के ट्रेनिंग कॉलेजों में व्याख्याता के पद पर प्रतिनियुक्त नियोजित शिक्षकों की व्याख्याता के पद पर सीधी नियुक्ति नहीं की जायेगी. इसके लिए प्रतिनियुक्त शिक्षकों की ओर से किये गये दावों को शिक्षा विभाग ने खारिज कर दिया है. अब 530 पदों होने वाली बहाली जिसमें नियोजित शिक्षकों को भी मौका मिलेगा, उसमें ये शिक्षक आवेदन कर सकेंगे. इसके बाद तय मानकों के अनुसार उनका चयन किया जायेगा. राज्य के ट्रेनिंग कॉलेजों में प्रतिनियुक्त करीब 99 शिक्षकों ने पटना हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा कि वे पिछले कई सालों से व्याख्याता के पद पर प्रतिनियुक्ति हैं. ऐसे में जब बहाली हो रही है तो उनकी सीधी भरती कर दी जाये.
इस पर हाइकोर्ट ने मामले को शिक्षा विभाग को ही निबटाने का निर्देश दिया था. शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर.के. महाजन ने दो बार इस मामले की सुनवाई की थी. सुनवाई के बाद मंगलवार को उन्होंने प्रतिनियुक्त व्याख्याताओं के दावों का खारिज कर दिया गया.
आरके महाजन ने जारी निर्देश में कहा है कि ट्रेनिंग कॉलेजों में व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए 50 प्रतिशत सीटों पर (530 पदों पर) सरकारी स्कूलों में कार्यरत जिनकी सेवा कम से कम तीन साल हो चुकी है और पद के लिए आवश्यक योग्यता रखते हैं वे आवेदन कर सकेंगे. उन्हें सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के जरिये बहाल किया जायेगा. इसके साथ-साथ नियोजित शिक्षकों को अधिकतम आयु में पांच साल की छूट भी दी गयी है. वहीं, अन्य 530 पदों के लिए बीएड-एमएड पास अभ्यर्थी अप्लाइ कर सकेंगे.
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