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शराबबंदी कानून में किया जा सकता है संशोधन : तेजस्वी
पटना : उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि शराबबंदी के कानून में संशोधन किये जा सकते हैं. इस पर लोक संवाद हुआ और तरह-तरह के सुझाव आये हैं. सजा को कम करने, बॉर्डर एरिया में सुरक्षा बढ़ाने से लेकर जुर्माना बढ़ाने तक की बात हुई है. कुछ ने तो रुपये चेंज करने की तरह […]
पटना : उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि शराबबंदी के कानून में संशोधन किये जा सकते हैं. इस पर लोक संवाद हुआ और तरह-तरह के सुझाव आये हैं. सजा को कम करने, बॉर्डर एरिया में सुरक्षा बढ़ाने से लेकर जुर्माना बढ़ाने तक की बात हुई है. कुछ ने तो रुपये चेंज करने की तरह शराब चेंज कर पैसे देने का सुझाव दिया. सभी सुझावों पर गौर किया जा रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी सुझावों को गौर से सुना है. सर्वदलीय बैठक की भी बात हुई है. विधानसभा में भी इस पर डिबेट रखा जा सकता है.
नहीं बरती जायेगी ढिलाई : मस्तान : उत्पाद व मद्य निषेध मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने कहा कि मौजूदा शराबबंदी कानून में कोई
ढिलाई नहीं बरती जायेगी. शराबबंदी कानून को और मजबूत करने की जरूरत है. लोक संवाद में भी लोगों ने यही सुझाव दिये हैं.
अभी जो 10 साल की सजा का प्रावधान है उसे और बढ़ाने की जरूरत है. लोक संवाद के बाद उत्पाद व मद्य निषेध के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि सभी से सुझाव लिये गये हैं. उन्हें गंभीरता पूर्वक सुना गया है और रिकॉर्ड कर लिया गया है. अब उस पर मंथन होगा और इसके बाद सरकार इस पर कार्रवाई करेगी.
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