22.3 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दो दिसंबर से मेयर पदों के आरक्षण में बदलाव

प्रक्रिया. 119 निकायों में होने वाला है निर्वाचन नगर निकायों में डिप्टी मेयर के पदों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है. पटना : इस बार के नगरपालिका चुनाव में महापौर के पद की आरक्षण व्यवस्था बदल जायेगी. राज्य के नगर निकायों में होने वाले आम निर्वाचन 2017 में मेयर के पदों के लिए […]

प्रक्रिया. 119 निकायों में होने वाला है निर्वाचन
नगर निकायों में डिप्टी मेयर के पदों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है.
पटना : इस बार के नगरपालिका चुनाव में महापौर के पद की आरक्षण व्यवस्था बदल जायेगी. राज्य के नगर निकायों में होने वाले आम निर्वाचन 2017 में मेयर के पदों के लिए आरक्षण की औपचारिक घोषणा आगामी दो दिसंबर को कर दी जायेगी. राज्य के 119 नगर निकायों में आम निर्वाचन होने वाला है. हालांकि आरक्षण की तैयारी कुल 142 नगर निकायों के आधार पर की जायेगी. नगर निकायों में डिप्टी मेयर के पदों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है.
अभी हर नगरपालिका में वार्डवार आरक्षण की तैयारी शुरू हो चुकी है. आगामी नगरपालिका चुनाव में वार्डों में आरक्षण के चक्र में बदलाव हो जाने के बाद नगरपालिका के तीन स्तरों में मेयर पदों के लिए नये सिरे से आरक्षण लागू किया जायेगा. इससे पूर्व में जो नगरपालिका में मेयर का पद अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग या महिला के लिए आरक्षित होगा उसमें बदलाव हो जायेगा. राज्य निर्वाचन सूत्रों के अनुसार मेयर पदों में आरक्षण तीन स्तर पर किया जायेगा. पहले स्तर पर कुल 88 नगर पंचायतों के मेयरों के बीच पदों में आरक्षण किया जायेगा.
इसके बाद 42 नगर परिषद के सभापतियों के पदों के बीच आरक्षित पदों का निर्धारण होगा. अंत में 12 नगर निगमों के मेयरों के बीच पदों का आरक्षण किया जायेगा. राज्य निर्वाचन आयोग सभी जिलों से प्राप्त जनसंख्या के आंकड़ों का संग्रहित कर इसके आधार पर आरक्षण का प्रस्ताव तैयार करेगा.
जैसे 12 नगर निगम में महिलाओं के लिए कितने पदों का आरक्षण किया जायेगा. 12 नगर निगमों के बीच से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुसार पदों का आरक्षण दिया जायेगा. इसी तरह से पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जायेगा.
यही प्रक्रिया राज्य के 42 नगर परिषदों और 88 नगर पंचायतों में अपनायी जायेगी. नगर निकायों के मेयर पदों में आरक्षण का प्रावधान भी वार्डों में दिये जा रहे आरक्षण के आधार पर निर्धारित किया जायेगा. पहले अन्य वर्ग के लिए मेयर के पदों का निर्धारण होगा उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए मेयर के पद में आरक्षण का प्रावधान किया जायेगा.
आयोग का कहना है कि 14 नवंबर से हर निकाय द्वारा तैयार वार्डवार आरक्षण के प्रस्ताव पर अनुमोदन देने का काम शुरू किया जायेगा. यह काम 21 नवंबर तक पूरा कर लिया जायेगा. आयोग वार्डवार आरक्षण के प्रस्ताव की जांच कर अपना अनुमोदन दे देगा. उसके बाद मेयर के पदों में आरक्षण का निर्धारण खुद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया जायेगा.
जून, 2017 में होगा नगर पालिका चुनाव
142 है नगरपालिका
12 नगर निगम, 42 नगर परिषद और 88 नगर पंचायतों में होना है चुनाव

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें