सूत्राें के मुताबिक अब सरकार इस जमानत को ऊपरी अदालत में चुनौती देगी. सरकार की ओर से इसकीतैयारी शुरू हो गयी है. कानून विशेषज्ञों के मुताबिक दुष्कर्म मामले में आरोपित सह अभियुक्तों को जमानत याचिका को स्वयं पटना हाइकोर्ट ने ही खारिज किया है. इसके बाद भी मुख्य आरोपित राजवल्लभ यादव को जमानत मिलने को सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का आधार बना सकती है.
सरकार के पास और भी आधार हैं, जिसको लेकर वह सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. राजवल्लभ यादव पर कई आपराधिक मामले लंबित हैं. ऐसे आपराधिक मामलों में भी राजवल्लभ यादव मुख्य आरोपित हैं. जबकि, इसी मामले में सह आरोपित पुष्पंजय को कोर्ट ने अब तक जमानत नहीं दी है. गौरतलब है कि एक नाबालिग लड़की को जन्म दिन की पार्टी के बहाने अपने आवास पर बुला कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपित विधायक राजवल्लभ यादव पहले फरार चल रहे थे. बाद में राजद ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया. पुलिस की दबिश के बाद फरवरी में उसने बिहारशरीफ की एक कोर्ट में सरेंडर कर दिया था.