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राजवल्लभ को मिली जमानत, छात्रा से दुष्कर्म मामले में हाइकोर्ट का फैसला

पटना : नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में नवादा के विधायक राजवल्लभ प्रसाद को पटना हाइकोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी. मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी के एकलपीठ ने राजवल्लभ प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें रिहा करने का आदेश दिया. नवादा की पुलिस ने राजवल्लभ प्रसाद के खिलाफ आरोपपत्र […]

पटना : नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में नवादा के विधायक राजवल्लभ प्रसाद को पटना हाइकोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी. मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी के एकलपीठ ने राजवल्लभ प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें रिहा करने का आदेश दिया.
नवादा की पुलिस ने राजवल्लभ प्रसाद के खिलाफ आरोपपत्र दायर कर चुकी है. हाइकोर्ट ने जमानत देते हुए उन्हें जिला अदालत के क्षेत्राधिकार से बाहर जाने की मनाही कर दी है. उन्हें शर्त के आधार पर जमानत दी गयी है. इस केस में आरोपित होने के बाद राजद ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था.
िबहारशरीफ कोर्ट में िकया था सरेंडर
इस केस में काफी दिनों तक फरार रहने के बाद राजवल्लभ ने बिहारशरीफ कोर्ट में सरेंडर किया था. उसके बाद से ही वह जेल में बंद थे. उनके ऊपर एक छात्रा ने जन्मदिन की पार्टी के बहाने दुष्कर्म का आरोप लगाया था. जानकारी के मुताबिक, दुष्कर्म का यह मामला इसी साल छह फरवरी का है. बिहारशरीफ के धनेश्वर घाट मुहल्ला स्थित पड़ोस की एक महिला ने पीड़िता को जन्मदिन की पार्टी के बहाने विधायक के हवाले कर दिया था. पीड़िता का आरोप है कि विधायक ने उसका दुष्कर्म किया.

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