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सुशील मोदी के खिलाफ याचिका खारिज
पटना. पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही स्टोन चिप्स पर वैट को 12 प्रतिशत से घटा कर आठ प्रतिशत करने तथा इंट्री टैक्स को आठ से चार प्रतिशत कर ने में भ्रष्टाचार की बात कही गयी थी. इस याचिका में तत्कालीन उप […]
पटना. पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही स्टोन चिप्स पर वैट को 12 प्रतिशत से घटा कर आठ प्रतिशत करने तथा इंट्री टैक्स को आठ से चार प्रतिशत कर ने में भ्रष्टाचार की बात कही गयी थी.
इस याचिका में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को निशाने पर रख वैट प्रतिशत कम करने में भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे. मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने मंगलवार को इस संबंध में अपना फैसला सुना दिया.
सरकारी वकीलों की नियुक्ति सूची पर होगी चार को सुनवाई
पटना उच्च न्यायालय राज्य सरकार द्वारा सरकारी वकीलों की सूची तैयार को रद्द करने की मांग काे लेकर दायर याचिका की सुनवाई चार अगस्त को करेगा. मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने मंगलवार को यह निर्देश दिया.सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता सत्येंद्र नारायण सिंह ने पूरी सूची काे रद्द करने की मांग की.
वकीलों के वेरीफिकेशन मामले में फैसला सुरक्षित
पटना : पटना उच्च न्यायालय में वकीलों के वेरीफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई पूरी हो गयी. मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले मे ंसुनवाई पूरी की और फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि बार काउंसिल आफ इंडिया अच्छा काम कर रहा है, इसमें वकीलों को आपत्ति नहीं होनी चाहिये.
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