22.3 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बिहार में शराबबंदी संशोधित उत्पाद बिल आज होगा पेश, आम सहमति बनाने की कोशिश

राज्य में पांच अप्रैल, 2016 से पूर्ण शराबबंदी को लागू करने के लिए सर्वसम्मति से नया मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम बनाया गया था. शराबबंदी के चार माह के दौरान इस कानून में कुछ खामियां सामने आयीं, जिन्हें दूर करते हुए महागंठबंधन सरकार ने इसका संशोधित रूप लाया है. संशोधित उत्पाद विधेयक सोमवार को विधानमंडल के […]

राज्य में पांच अप्रैल, 2016 से पूर्ण शराबबंदी को लागू करने के लिए सर्वसम्मति से नया मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम बनाया गया था. शराबबंदी के चार माह के दौरान इस कानून में कुछ खामियां सामने आयीं, जिन्हें दूर करते हुए महागंठबंधन सरकार ने इसका संशोधित रूप लाया है. संशोधित उत्पाद विधेयक सोमवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश होगा. लेकिन, इसके कुछ प्रावधानों पर विपक्षी दलों को कड़ा एतराज है. जबकि महागंठबंधन सरकार चाहती है कि पहले की तरह यह विधयेक भी सर्वसम्मति से पास हो. इसके लिए तीन मंत्रियों ने रविवार को विपक्षी दलों के नेताओं से मिल कर समर्थन मांगा. लेकिन, विपक्ष इसके कुछ प्रावधानों को हटाने पर अड़ा हुआ है.
जानिए इसविधेयकके प्रावधानों को
भांग या गांजा की खेती करने पर कम-से-कम 10 साल की सजा होगी. इसे उम्रकैद तक बढ़ाया जा सकेगा. जुर्माना एक लाख से दस लाख तक शराब के साथ हानिकारक पदार्थ, औषधि या विजातीय अवयव मिलाने पर किसी को विकलांगता या गंभीर क्षति या मृत्यु होती है, तो फांसी या उम्रकैद, जुर्माना 10 लाख तक.
गांव में चुलाई की दारू पकड़ने के दौरान विरोध करने पर पूरे गांव और शहर पर सामूहिक जुर्माना, गांववालों को पक्ष रखने की छूट
उत्पाद विभाग का कोई अधिकारी किसी व्यक्ति को जबरन या गलत तरीके से फंसाता या तंग करता है, तो संबंधित पदाधिकारी को तीन से सात साल तक की सजा
शराब की लत नहीं छूटने पर होंगे दो साल के लिए जिलाबदर या तड़ीपार
घर में शराब पीने या बरामद होने पर परिवार के सभी व्यस्कों को जेल
नकली शराब का कारोबार करने पर 10 साल की सजा
अस्पताल परिसर में शराब पीने पर 5 साल की सजा, जुर्माना एक लाख
परिसर का निरीक्षण नहीं करने देने पर 5 साल की सजा, जुर्माना एक लाख
सभी जिलों में विशेष कोर्ट, जज को सेशन कोर्ट के जज के बराबर पावर
अपराधी के फरार होने और सरेंडर नहीं करने पर कुर्की-जब्ती
शराब के मामले में दोबारा पकड़े जाने पर छह साल की सजा
परिसर में शराब के उपयोग पर परिसर होगा सीलबंद
शराब, भांग,गांजा बेचे जानेवाले स्थलों को बंद करने की शक्ति डीएम को
महागंठबंधन के तीन मंत्रीमिले विपक्षी नेताओं से
पटना: शराबबंदी पर सोमवार को पेश होनेवाले नये संशोधित उत्पाद विधेयक पर आम सहमति बनाने के लिए रविवार को देर शाम तक कोशिश जारी रही. उत्पाद मंत्री अब्दुल जलील मस्तान के नेतृत्व में महागंठबंधन सरकार के तीन मंत्रियों के दल ने सभी विपक्षी नेताओं के आवास पर जाकर उनसे पहले की तरह इस बार भी विधेयक को सर्वसम्मति से पास कराने में सहयोग मांगा. इस प्रतिनिधिमंडल में जदयू, राजद और कांग्रेस के एक-एक मंत्री शामिल थे. कांग्रेस से मस्तान के साथ जदयू से संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार और राजद से कला एवं संस्कृति मंत्री शिवचंद्र राम ने सबसे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद में विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी से मुलाकात की और उनसे शराबबंदी के नये कानून को पारित कराने में सहयोग की अपील की. ये तीनों मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री और हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी से भी मिले और उनसे सर्वसम्मति से विधेयक को पारित कराने में सहयोग मांगा. विधानसभा में विपक्ष के नेता डाॅ प्रेम कुमार, रालोसपा विधायक ललन पासवान, भाकपा के राजकुमार गुप्ता से भी मंत्रियों की टीम ने मुलाकात की.
सोमवार की सुबह यह टीम भाकपा माले के नेताओं से मुलाकात कर सदन में सरकार के पक्ष में उनसे सहयोग मांगेगी. सोमवार को भोजनावकाश के बाद उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री अब्दुल जलील मस्तान बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद विधेयक, 2016 को पेश करेंगे. इस विधेयक को पारित कराने के लिए महागंठबंधन की सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन सरकार मार्च में लाये गये संशोधन विधेयक की तरह इसे भी सर्वसम्मति से पारित कराना चाहती है. जबकि मुख्य विपक्षी दल भाजपा समेत अन्य पार्टियों ने नये विधेयक के कुछ प्रावधानों का कड़ा विरोध किया है.
इधर, पूर्व सीएम जीतनराम मांझी से मिलने भाजपा के नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता डाॅ प्रेम कुमार भी उनके आवास पर पहुंचे. दोनों नेताओं के बीच सोमवार को सदन में पेश होनेवाले संशोधित उत्पाद विधेयक पर चर्चा हुई. माना जा रहा है कि भाजपा ने मांझी को अपने स्टैंड के साथ रहने का अनुरोध किया है.
मादक द्रव्य कारखाना को मिलेगी छूट : नये बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में मादक द्रव्य कारखाना को किसी प्रावधान से राज्य सरकार छूट दे सकती है. सरकार अधिसूचना द्वारा पूर्णत: अथवा अंशत: उन शर्तों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के सभी अथवा किसी प्रावधान से मादक द्रव्य या किसी मादक द्रव्य के कारखाना को किसी प्रयोजन के लिए छूट दे सकेगी. यह छूट पूरे राज्य अथवा राज्य के किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र का किसी अवधि या अवसर के लिए किसी विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के वर्ग को मिलेगा. राज्य सरकार को नियमावली बनाने की शक्ति होगी. अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे नियमावली बना सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों में असंगत नहीं हो.
राजद के सभीविधायक विधेयकका करेंगे समर्थन : लालू
राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने कहा कि विधानमंडल दल का सत्र चल रहा है. सदन में कई विधेयक लाये जायेंगे. पार्टी विधायकों ने संशाेिधत उत्पाद विधेयक समेत सभी विधेयकों का एक स्वर से समर्थन करने का निर्णय लिया है.वह रविवार की शाम 10, सर्कुलर रोड पर राजद विधायक दल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे. लालू प्रसाद ने कहा, राजद के सभी विधायक गंठबंधन धर्म का पालन करेंगे. इसके लिए ह्विप भी जारी कर दिया गया है. सभी विधायकों को कहा गया है कि वे सदन में उपस्थित रहें. यदि किसी को कोई शिकायत हो, तो उसे दूर करने के लिए फोरम है. निवेदन समिति है, शून्यकाल है, इसका उपयोग किया जायेगा. कम दिनों का सत्र है. सभी विधायी कार्य निबटाये जायेंगे. नयी उत्पादन नीति सहित कई विधेयक सदन में आने की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कोई कानून अटल नहीं होता है. यदि कुछ खामियां होंगी, तो संशोधन किया जायेगा. शराबबंदी से गांव से लेकर शहर तक लोगों को बड़ी राहत मिली है. एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि जब दारू कहीं मिलेगा ही नहीं, तो किसी को कोई कैसे फंसायेगा.
दरकनेवाला नहीं है गंठबंधन : राजद अध्यक्ष ने कहा कि महागंठबंधन दरकनेवाला नहीं है. मजबूती के साथ जनता का काम करना है. सरकार के सात निश्चयों को पूरा करना है. मुख्मयमंत्री से हम बात करेंगे कि जल्द ही महागंठबंधन दल के तीन दलों के प्रवक्ता एक साथ प्रेस काॅन्फ्रेंस करेंगे. सभी विधायकों को भी इसके लिए समय तय करना होगा.
शराबबंदी के तालिबानी कानून पर लालू करें हस्तक्षेप : मोदी
भाजपा विधानमंडल दल के नेता सुशील कुमार मोदी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से अपील है कि घर में शराब मिलने पर परिवार के सभी व्यस्कों की गिरफ्तारी जैसे तालिबानी कानून को निरस्त करवाने में हस्तक्षेप करें, नहीं तो न जाने कितनी मनोरमा देवी को जेल भुगतना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि भाजपा विधेयक की उन धाराओं का विरोध करेगी, जिनका दुरुपयोग होने की अाशंकाहै. पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि उन्हें लगता था कि उन्हें कोई झूका नहीं सकता है. उन्होंने कहा कि भाजपा, रामविलास पासवान, जीतनराम मांझी और लालू प्रसाद के दबाव में अाखिरकार ताड़ी पर प्रतिबंध के मुद्दे पर 24 घंटे में यू–टर्न लेना पड़ा. जिस प्रकार राजद के समर्थन वापसी के डर से नीतीश कुमार ने ताड़ी पर अपना निर्णय बदल दिया, क्या राजद उसी प्रकार 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के परिवार के सभी सदस्यों की गिरफ्तारी जैसे तालिबानी कानून को हटाने के लिए दवाब बनायेगा. उन्होंने कहा कि नये कानून में यदि कोई सिरफिरा लालू प्रसाद के बंगले में रात को शराब की खाली बोतल भी फेंक दे, तो लालू प्रसाद ,राबड़ी देवी और दोंनो मंत्री बेटों सहित जेल जाना पड़ेगा. मनोरमा देवी और विनय वर्मा जैसे जनप्रतिनिधियों को जमानत तो दूर, जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा. क्या पति के जुर्म में पत्नी और बूढ़े मां-बाप सहित घर के सभी व्यस्कों को सजा क्या बिहार को आदिम युग में ले जाने के समान नहीं है? दुष्कर्म और डकैती के अपराध में कुछ वर्षों की सजा है, परंतुु शराब की बोतल मिलने पर मकान जब्ती के साथ–साथ उम्रकैद की सजा है. शराब को अनैतिक व्यापार बता कर दूसरे राज्यों में घूम–घूम कर शराबबंदी का प्रचार करने वाले मुख्यमंत्री के अपने राज्य में शराब का निर्माण नये कानून के अंतर्गत यथावत चलता रहेगा. विधानसभा में विपक्ष के नेता डॉ प्रेम कुमार ने भी कहा कि भाजपा विधेयक की उन धाराओं का विरोध करेगी, जो जनहित में नहीं हैं और जिनका सरकारी तंत्र दुरुपयोग करेगा.
वहीं, पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने कहा कि परिजनों के लिए इस कानून में जिस प्रकार जिक्र किया जा रहा, उसमें संशोधन होना चाहिए. यह बात खेत खाये गदहा और मार खाये जोलहा जैसी है. शराबबंदी लागू हो, लेकिन परिजनों को परेशान नहीं किया जाये.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें