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घूस लेने पर दो सरकारी कर्मियों को कारावास

पटना : पटना निगरानी ट्रैप के विशेष जज ब्रज मोहन सिंह की अदालत ने घूस लेने के एक मामले में समस्तीपुर कारखाना निरीक्षक के कार्यालय में पदस्थापित लिपिक उदय कांत झा व अनुसेवक सहदेव सिंह को पीसी एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए दो-दो वर्ष की सश्रम कारावास व दस-दस हजार रुपये की […]

पटना : पटना निगरानी ट्रैप के विशेष जज ब्रज मोहन सिंह की अदालत ने घूस लेने के एक मामले में समस्तीपुर कारखाना निरीक्षक के कार्यालय में पदस्थापित लिपिक उदय कांत झा व अनुसेवक सहदेव सिंह को पीसी एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए दो-दो वर्ष की सश्रम कारावास व दस-दस हजार रुपये की अर्थदंड की सजा सुनायी. निगरानी के विशेष लोक अभियोजक किशोर कुमार सिंह ने बताया कि उक्त मामला 18 दिसंबर, 2006 को दर्ज किया गया था.
जिसमें निगरानी की टीम ने कारखाना निरीक्षक समस्तीपुर के कार्यालय में अभियुक्तों को 2000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. रिश्वत की उक्त राशि मामले के परिवादी से उद्योग के रजिस्ट्रेशन के लिए मांगी गयी थी. घटना के समय अभियुक्त उदय कांत झा ने दो हजार रुपये घूस लेकर अनुसेवक सहदेव सिंह को दे दिया. घूस की उक्त राशि सहदेव सिंह के पैंट के बायें पॉकेट से निगरानी ने बरामद किया था.
इस मामले में विशेष लोक अभियोजक श्री सिंह ने कुल नौ गवाहों से गवाही करवायी तथा अदालत ने दोनों अभियुक्तों को पीसी एक्ट की धारा 7, 13 (2), सहपठित धारा 13 (1), (डी) में दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा दी. बाद में अभियुक्ताें की ओर से बंधपत्र दाखिल करने पर विशेष अदालत में अपील में जाने के लिए अभियुक्तों को औपबंधिक जमानत दे दी गयी.

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