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नियमित बहाली तक करेंगे काम

आदेश . एड्स कंट्रोल बोर्ड के संविदाकर्मियों को हाइकोर्ट ने दी बड़ी राहत पटना : पटना हाइकोर्ट ने बिहार राज्य एड्स कंट्रोल बोर्ड में कार्यरत संविदाकर्मियों को बड़ी राहत दी है. जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह और नीलू अग्रवाल की कोर्ट ने बुधवार को करीब 100 अवमानना याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक […]

आदेश . एड्स कंट्रोल बोर्ड के संविदाकर्मियों को हाइकोर्ट ने दी बड़ी राहत
पटना : पटना हाइकोर्ट ने बिहार राज्य एड्स कंट्रोल बोर्ड में कार्यरत संविदाकर्मियों को बड़ी राहत दी है. जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह और नीलू अग्रवाल की कोर्ट ने बुधवार को करीब 100 अवमानना याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक बोर्ड में नियमित बहाली नहीं हो जाती, तब तक पूर्व में नियुक्त संविदाकर्मियों की सेवा बनी रहेगी. कोर्ट ने कहा कि सरकार संविदा कर्मियों को बंधुआ मजदूर की तरह समझ रही है.
याचिकाकर्ताओं की ओर से उनके वकील ने कहा कि बोर्ड ने पूर्व में संविदा के आधार पर यहां सहायक एवं अन्य पदों पर बहाल कर लिया. दो साल के बाद उनका कार्यकाल पूरा हो जाने पर सबको यह कहते हुए हटा दिया गया कि अब नये लोगों की बहाली होनी है. इस पर पूर्व में एकल पीठ के फैसले के खिलाफ सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की.
पुनर्विचार याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह और नीलू अग्रवाल की कोर्ट ने संविदाकर्मियों को नौकरी से नहीं हटाने का आदेश दिया था. लेकिन, बोर्ड ने पुन: बहाली प्रक्रिया आरंभ की. इसके खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गयी. बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कड़े निर्देश दिये.

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