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सिपाही शकुंतला की संपत्ति होगी जब्त
पटना : पटना हाइकोर्ट ने समस्तीपुर जिले में तैनात तत्कालीन महिला सिपाही शकुंतला देवी की छह करोड़ की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है. इस आदेश के बाद महिला सिपाही की 1.33 करोड़ की चल और 90.56 लाख की अचल संपत्ति जब्त कर ली जायेगी. इसके अलावा उसके नाम पर मुजफ्फरपुर जिले में सदर […]
पटना : पटना हाइकोर्ट ने समस्तीपुर जिले में तैनात तत्कालीन महिला सिपाही शकुंतला देवी की छह करोड़ की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है. इस आदेश के बाद महिला सिपाही की 1.33 करोड़ की चल और 90.56 लाख की अचल संपत्ति जब्त कर ली जायेगी.
इसके अलावा उसके नाम पर मुजफ्फरपुर जिले में सदर थाना क्षेत्र में 5.25 डिसमिल जमीन, कांटी थाना क्षेत्र में 7.33 डिसमिल जमीन और बेटा पंकज कुमार के नाम पर 4.4 डिसमिल जमीन पर बना चार मंजिला मकान भी जब्त किया जायेगा. जमीन और मकान का मूल्य पहले करीब 48 लाख रुपये आंका गया था, जबकि इसका वर्तमान बाजार मूल्य तीन करोड़ से भी ज्यादा है. इस तरह इनकी चल और अचल संपत्ति का मूल्य छह करोड़ से ज्यादा आंका जा रहा है.
महिला सिपाही के खिलाफ निगरानी ब्यूरो ने अक्तूबर, 2010 में ही आय से अधिक संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की थी. 409, 420, 467, 468, 471, भारतीय दंड विधान की धारा 120 (बी) और 13 (1)(इ) के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी. निगरानी के विशेष अदालत ने इनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ महिला सिपाही इस आदेश के खिलाफ हाइकोर्ट में गयी था. हाइकोर्ट ने भी सभी आरोपों में महिला सिपाही को दोषी पाते हुए तमाम संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है.
करीब सात साल पहले मुजफ्फरपुर के कोषागार में तैनात लेखापाल सुशील कुमार चौधरी ने गलत बिल बना कर इसका भुगतान करवा लिया था और सरकारी खजाने से करीब सात करोड़ से अधिक रुपये का गबन कर लिया गया था. लेखापाल ने गबन के रुपये उस समय ट्रेजरी में तैनात दो महिला सिपाहियों- बेबी देवी और शकुंतला देवी के खाते में भी ट्रांसफर किये थे. इस मामले में निगरानी ने इनके खिलाफ कार्रवाई की थी. इससे पहले बेबी देवी और लेखापाल सुशील कुमार की संपत्ति पहले जब्त की जा चुकी है. अब तीसरी अभियुक्त शकुंतला देवी की भी संपत्ति हाइकोर्ट के आदेश के बाद जब्त की जायेगी. इससे वसूले गये रुपये को सरकारी खजाने में जमा करा दिया जायेगा.
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