पटना सिटी: पटना हाइकोर्ट के आदेश पर आलमगंज थाना क्षेत्र के बबुआगंज, हथिया बगान के पास स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय , गुलजारबाग की जमीन पर कब्जा जमाये लोगों को गुरुवार को अनुमंडल प्रशासन के अधिकारियों ने सात दिनों के अंदर जमीन खाली करने की चेतावनी दी.
एसडीओ त्याग राजन एसएम के निर्देश पर पहुंचे वरीय उपसमाहर्ता कुमार अनिल सिन्हा व दंडाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने आधी-अधूरी चहारदीवारी वाली कॉलेज की जमीन पर बालू , गिट्टी का कारोबार करनेवाले, पशु बांधनेवाले, कारखाना व गैराज चलानेवालों को चेताया कि सात दिनों के अंदर कॉलेज की जमीन खाली कर दें, अगर ऐसा नहीं हुआ हो, तो प्रशासन बलपूर्वक जमीन खाली करायेगा. इतना ही नहीं अतिक्रमण हटाने में जो खर्च होगा, उसकी राशि भी अतिक्रमणकारियों से वसूली जायेगी.
मंदिर भी निर्माण में बाधक
गंगा पुल परियोजना की ओर से राजकीय महिला महाविद्यालय, गुलजारबाग के लिए आवंटित की गयी पांच एकड़ जमीन के बीच में एक हनुमान मंदिर भी है. इसकी वजह से कॉलेज के भवन निर्माण में बाधा उत्पन्न हो रही है. सेवायत हरवंश साव का कहना था कि मंदिर 1895 में स्थापित हुआ था. ऐसे में मंदिर को भी रास्ता मिले. इसके लिए पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गयी है.
इस प्रकरण में अंचलाधिकारी, पटना सदर ने 28 दिसंबर, 2013 को नोटिस मंदिर पर चिपकाया था, जिसमें कहा गया था कि 30 दिसंबर, 2013 तक भूमि पर निर्मित संरचना मंदिर को हटा दें, लेकिन अब तक स्थिति यथावत है. ऐसे में मंदिर के सेवायत को भी कहा गया है कि मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट करें, नहीं तो प्रशासन कार्रवाई करेगा. हालांकि, प्रशासन द्वारा मंदिर के संबंध में चिपकाये गये नोटिस से लोगों में आक्रोश है. कॉलेज के भवन निर्माण के लिए राशि आवंटित है, लेकिन अतिक्रमण की वजह से निर्माण नहीं हो पा रहा है. विदित हो कि कॉलेज की जमीन पर से अतिक्रमण हटाने के लिए 28 अप्रैल, 2012 में अभियान चलाया गया, पर टीम को विरोध के कारण वापस लौटना पड़ा. 16 जुलाई, 2012 में राजकीय महिला महाविद्यालय की जमीन से बबुआगंज, हथिया बगान के पास सख्ती से अतिक्रमण हटाया गया और चहारदीवारी का निर्माण कराया गया.