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शहर में 16 दुकानों पर कैंसर की सस्ती दवाएं

औषधि विभाग ने जारी की 16 दुकानों की सूची मरीजों को मिलेगी राहत पटना : इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आइजीआइएमएस) में इलाज करा रहे कैंसर के मरीजों के लिए राहत देनेवाली खबर है. उन्हें 25 फीसदी कम कीमत पर कैंसर की दवाएं मिलेंगी. अस्पताल प्रशासन ने इसके लिए विशेष बजट निर्धारित करते हुए सुविधा शुरू […]

औषधि विभाग ने जारी की 16 दुकानों की सूची मरीजों को मिलेगी राहत
पटना : इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आइजीआइएमएस) में इलाज करा रहे कैंसर के मरीजों के लिए राहत देनेवाली खबर है. उन्हें 25 फीसदी कम कीमत पर कैंसर की दवाएं मिलेंगी. अस्पताल प्रशासन ने इसके लिए विशेष बजट निर्धारित करते हुए सुविधा शुरू कर दी है.
साथ ही औषधि विभाग की ओर से आये निर्देश पर पटना के कुल 16 दुकानों पर भी कैंसर की सस्ती दवा मिलेगी. कैंसर मरीजों की आर्थिक परेशानी को देखते हुए उनके इलाज खर्च को कम करने के लिए यह सुविधा दी जा रही हैं. रियायती दर पर दवा लेने के लिए मरीजों को अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नंबर या परची व संबंधित डॉक्टर का हस्ताक्षर देनाहोगा.
यहां मिलेंगी कैंसर की सस्ती दवाएं : आइजीआइएमएस ने सस्ती दवा देने के लिए सात दुकानों से करार किया है. इनमें जीएम रोड स्थित जनता कॉम्प्लेक्स की प्रदीप एजेंसी, पूरण मेडिकल, जैन इंटरनेशनल, संदीप इंटरप्राइजेज, मरियन इंटरप्राइजेज, ऋषि औषधि व ओनमेड मेडिकल स्टोर शामिल है.
इसके अलावा औषधि विभाग की ओर से जारी किये गये दुकानों की सूची में सबसे अधिक गोविंद मित्रा रोड की दुकानें हैं. इसमें इनमें जीएम रोड स्थित जनता कॉम्प्लेक्स की प्रदीप एजेंसी, आकाश क्रिटिकेयर, केसर विटामिंस ड्रिब्यूशन, केवीडी एजेंसी, न्यू पूरन मेडिकल एजेंसी, पूरन मेडिकल इंटरप्राइजेज, जैन इंटरनेशनल, मिटको विटामिंस, राजाबाजार स्थित आंकोमेड मार्केटिंग व आंकोमेड आरके आदि शामिल है. इसके अलावा सूबे के अन्य जिलों में भी कैंसर की सस्ती दवाएं मिलें, इसके लिए संबंधित ड्रग इंस्पेक्टरों को जिम्मेवारी दी गयी है.
पटना. जिन दुकानों से करार हुआ हैं, वहां से अगर छूट नहीं मिलने की शिकायत आती है, तो दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. कार्रवाई के तौर पर जुर्माना या फिर लाइसेंस रद्द किये जाने का प्रावधान किया जा सकता है. मरीज अस्पताल के मेडिकल अधीक्षक, निदेशक या फिर कंट्रोल रूम के किसी भी अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं. वहीं, आइजीआइएमएस को छोड़ बाकी के दुकानों पर भी अगर छूट नहीं मिले, तो मरीज औषधि विभाग के सेंट्रल टीम या फिर गठित निगरानी टीम से शिकायत कर सकते हैं.

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