जिला प्रशासन के दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बलों की मौजूदगी में तोड़ने का काम होगा. अपार्टमेंट के अवैध हिस्से को तोड़ने की संपूर्ण अवधि में नगर निगम के मुख्य नगर अभियंता, संबंधित क्षेत्र के कार्यपालक पदाधिकारी, चार कार्यपालक अभियंता, पेसू के कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहेंगे. बैठक में डीएम संजय कुमार अग्रवाल, नगर आयुक्त अभिषेक सिंह, नगर निगम के मुख्य अभियंता, कार्यपालक अभियंता, एडीएम सांवर भारती व पुलिस उपाधीक्षक सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे.
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काउंट डाउन शुरू: आठ जुलाई से संतोषा अपार्टमेंट के अवैध हिस्से पर चलेगा बुलडोजर
पटना : डाकबंगला के बंदर बगीचा स्थित संताेषा अपार्टमेंट के तीन ऊपरी अवैध तल्लों को आठ जुलाई से तोड़ा जायेगा. यह निर्णय मंगलवार को प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर की अध्यक्षता में हुई समन्वय समिति की बैठक में लिया गया. पहले यह तिथि सात जुलाई निर्धारित की गयी थी, लेकिन ईद को देखते हुए एक दिन […]
पटना : डाकबंगला के बंदर बगीचा स्थित संताेषा अपार्टमेंट के तीन ऊपरी अवैध तल्लों को आठ जुलाई से तोड़ा जायेगा. यह निर्णय मंगलवार को प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर की अध्यक्षता में हुई समन्वय समिति की बैठक में लिया गया. पहले यह तिथि सात जुलाई निर्धारित की गयी थी, लेकिन ईद को देखते हुए एक दिन काम आगे बढ़ा दिया गया. इसके लिए नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि वे सभी संबंधित पक्षों को माइक व बैनर लगा कर इसकी सूचना दें.
… तो फ्लैट पर चिपकाएं सूचना
प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि कोई फ्लैटधारक सूचना लेने से इनकार करता है, तो यह सूचना उनके फ्लैट के दरवाजे पर चिपका दें और स्वतंत्र गवाह से हस्ताक्षर करवा कर सूचना काे तामील करवा लें. इस पूरी कार्रवाई की विडियोग्राफी करायें. अपार्टमेंट के सामने पांच जुलाई को ही फ्लैक्स लगा कर इसकी सूचना प्रकाशित की जायेगी.
तोड़ने के दौरान आम लोगों का प्रवेश नहीं
आयुक्त ने डीएम को निर्देश दिया कि संतोषा के अवैध तल्लों को तोड़े जाने के दौरान पर्याप्त मात्रा में दंडाधिकारी के साथ पुरुष एवं महिला पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाये, ताकि विधि व्यवस्था की समस्या न हो. अपार्टमेंट तोड़ने की कार्रवाई के दौरान इस क्षेत्र में आम लोगों का प्रवेश नहीं होगा. तोड़ने के क्रम में यदि फ्लैट में कुछ सामग्री मिलती है, तो उपस्थित दंडाधिकारी उसे जब्त कर सूची बनायेंगे तथा नगर निगम को सौंप देंगे. जब्त किये जानेवाले सामान की सुरक्षा की जिम्मेवारी नगर निगम की होगी. आयुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि फ्लैट तोड़ने में कोई बाधा उत्पन्न करें, तो उन पर मामला दर्ज कराये जायेंगे. उन्होंने सीनियर एसपी को निर्देश दिया है कि मौके पर वज्रवाहन, अग्निशमन दस्ता, एंबुलेंस आदि की व्यवस्था करायी जाये.
बिना मुआवजे के घर छोड़ कहां जाएं
संतोषा अपार्टमेंट के फ्लैट मालिक रमेश गुप्ता कहते हैं कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने अवैध हिस्सा तोड़ने का आदेश दिया है, उसी कोर्ट के ऑर्डर में मुआवजा मिलने के एक माह में फ्लैट खाली करने का आदेश है. इसके बावजूद अब तक मुआवजा की राशि नहीं मिली है और नगर निगम को दस जुलाई तक अवैध हिस्सा तोड़ कर रिपोर्ट देनी है. इसे लेकर कार्रवाई भी शुरू कर दी है. अब स्थिति यह है कि जिनके फ्लैट टूट रहे हैं, वे बिना मुआवजा के घर छोड़ कहां जायेंगे. इसके साथ ही कोई प्रोफेशनल एजेंसी से अवैध हिस्सा नहीं तोड़वाया जा रहा है. इस स्थिति में एक से पांच तल्ले पर रहने वाले 200 व्यक्ति कैसे सुरक्षित रहेंगे. इसको लेकर प्रशासन व सरकार के स्तर पर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है. इस अनदेखी में सोसाइटी के लोग परेशान हैं.
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