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18 माह में होता है आयकर निर्धारण समस्या का हल

पटना : अगर कोई भी आयकरदाता अपने आयकर निर्धारण को परेशान है तो उसके लिए समझौता आयोग उनके साथ है. इसके लिए वे कभी भी समझौता आयोग से सम्पर्क कर सकते हैं. आयोग आपके समस्या का हल 18 माह के अंदर कर देगा. ये बातें समझौता आयोग के सचिव एम के झा ने बिहार चैंबर […]

पटना : अगर कोई भी आयकरदाता अपने आयकर निर्धारण को परेशान है तो उसके लिए समझौता आयोग उनके साथ है. इसके लिए वे कभी भी समझौता आयोग से सम्पर्क कर सकते हैं.
आयोग आपके समस्या का हल 18 माह के अंदर कर देगा. ये बातें समझौता आयोग के सचिव एम के झा ने बिहार चैंबर अॉफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में गुरुवार को आयकर जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कहीं. उन्होंने कहा कि इसके बारे में अधिक लोगों को जानकारी नहीं है. वे आयकर निर्धारण को लेकर सालों दर सालों आयकर विभाग का चक्कर लगते रहते है जिसमें समय और पैसा दाेनों बर्वाद होता है. इस समझौता के तहत दस लाख से अधिक आयकर निर्धारण को लेकर चल रहे विवाद को इस आयोग के समक्ष लाया जा सकता है.
इसके लिए आपको सबसे पहले ईमानदार होना होगा. श्री झा ने बताया कि आयोग में अायकर निर्धारण का एक बार ही लाया जा सकता है. आवेदन के लिए आयकरदाता को पांच सौ रुपये फीस के रूप में जमा करना होता है.
समाझौता आयोग के उपाध्यक्ष डीके गुप्ता ने कहा कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, प. बंगाल और पूर्वी राज्य कोलकता समझौता आयोग के तहत आता है. उन्होंने कहा कि बड़े दुखद की बात यह है कि आयोग के पास काफी कम संख्या में आवेदन आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि आयोग का प्रयास होगा कि केस का निपटरा एक साल के अंदर हो जाये.
समझौता के समक्ष आने वाले केस से आयकर अधिकारी के अलावा आयकर दाता को भी राहत मिलेगा. श्री गुप्ता ने कहा कि एक बार आवेदन करने के बाद आवेदनकर्ता से वापस नहीं ले सकते हैं. इस मौके पर बिहार चैंबर आॅफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ओपी साह, समझौता आयोग के सदस्य एस एम असरफ और हुकुम चंद जैन आदि मौजूद थे.

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