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नीतीश कैबिनेट का फैसला : युवाओं को स्वयं सहायता भत्ते के लिए 501 करोड़

पटना : मुख्यमंत्री के सात निश्चयों में एक स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए राशि मंजूर कर दी गयी है़ चालू वित्तीय वर्ष के लिए 110.70 करोड़ रुपये और पांच सालों के लिए 501.96 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं बुधवार को कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी. पहले साल 17.81 लाख और पांच सालों में […]

पटना : मुख्यमंत्री के सात निश्चयों में एक स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए राशि मंजूर कर दी गयी है़ चालू वित्तीय वर्ष के लिए 110.70 करोड़ रुपये और पांच सालों के लिए 501.96 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं बुधवार को कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी. पहले साल 17.81 लाख और पांच सालों में 68 लाख से अधिक बेरोजगार युवकों को स्वयं सहायता भत्ता देने का लक्ष्य तय किया गया है. वहीं, कौशल विकास के लिए भी अब एकल निविदाके आधार पर टेंडर होगा और जो कंपनी पहले आयेगी, उसकाही संवाद कला और कंप्यूटर सिखाने के लिए चयन किया जायेगा.
कैबिनेट की बैठक में तय हुआ कि राज्य सरकार 2015-20 तक राज्य के 20-25 आयु वाले 12वीं पास बेरोजगार युवक व युवतियों को रोजगार की खोज के लिए हर महीने एक हजार रुपये की दर से स्वयं सहायता भत्ता देगी. इसका लाभ बेरोजगार युवक अधिकतम दो साल ले सकेंगे. कैबिनेट ने स्वयं सहायता भत्ता देने और जिला निबंधन और परामर्श केंद्र के संचालन के लिए 11,070 लाख की राशि स्वीकृत की है. सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि जो व्यक्ति योग्य व क्वालिफाइ करेंगे, उन्हें ही स्वयं सहायता भत्ता, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अौर कौशल विकास योजना में से कोई एक लाभ मिल सकेगा.
वहीं, सभी जिलों के 534 प्रखंडों के शिक्षित युवाओं को संवाद कला और बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान का प्रशिक्षण देने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जानी है. हर प्रखंड में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना और ट्रेनिंग दिये जाने की योजना है. प्रशिक्षण पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से दिया जाये, इसके लिए नॉलेजेज फेमवर्क प्रोवाइडर, इ-कांट्रैक्ट प्रोवाइडर और इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी के लिए सिंगल टेंडर की भी स्वीकृति दी गयी.
पंचायती राज के प्रतिनिधियों के लिए 259 करोड़ रुपये स्वीकृत
पटना : राज्य के पंचायती राज के प्रतिनिधियों के मासिक भत्ते के भुगतान के लिए लिए कैबिनेट ने 259 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. यह राशि पूरे वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए है.
वहीं, पटना के बेऊर जेल में जैमर लगाने और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में रिटायर्ड डीएसपी को संविदा के आधार पर बहाल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी है. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के 110 उप सचिव को एडीएम के रूप में और संयुक्त सचिव व मूल कोटि के पदाधिकारियों को भी प्रोन्नति दी गयी है. बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में 14 एजेंडों में 13 को मंजूरी दी गयी.
बिहार भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक 2016 को स्वीकृति नहीं मिल सकी. कैबिनेट की बैठक में जिला पर्षद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख व उपप्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया व उपमुखिया और ग्राम कचहरी के सरपंच व उपसरपंच के मासिक भत्ता व पूर्व की बकाया राशि को स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट के संयुक्त सचिव उपेंद्र नाथ पांडेय ने बताया कि पटना स्थित केंद्रीय कारा, बेऊर में पायलट परियोजना के रूप में जैमर लगाया जायेगा. इसके लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (बेल) का चयन किया गया है और 6.51 कराेड़ की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव स्तर के पदाधिकारी को ग्रेड पे 6,600 से अपर समाहर्ता (एडीएम) ग्रेड पे 7,600 में प्रोन्नित दी है.
संयुक्त सचिव व उनके समकक्ष पदाधिकारियों को ग्रेड पे 8,700 से 8,900 में प्रोन्नति दी, जबकि बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों को उप सचिव 6,600 ग्रेड पे पर प्रोन्नित दी गयी. वहीं, शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज, सासाराम और कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए स्वीकृत कर्म प्रमुख के स्वीकृत 4200 से बढ़ा कर 5400 और कर्मशाला अनुदेशक का 2800 से बढ़ा कर 4200 कर दिया गया है.
कैबिनेट के संयुक्त सचिव ने बताया कि निगरानी विभाग में रिटायर्ड डीएसपी को संविदा पर नियोजित करने से जांच में तेजी आयेगी. इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जोरी टॉलरेंस नीति को कारगर व समयबद्ध ढंग से लागू किया जा सकेगा. इसके अलावा कैबिनेट ने समस्तीपुर स्थित शिवानजीनगर के तत्कालीन बीडीओ सह सीओ मो तनवीरूल कमल को बरखास्त कर दिया गया है.
कैबिनेट ने वरीय उप समाहर्ता, अपर समाहर्ता व विशेष कार्य पदाधिकारी के 432 पदों के अस्थायी रूप से सृजन पर 30 मई, 2010 से 30 अगस्त, 2013 के बीच 500 रुपये प्रति महीने की दर से भुगतान करने का भी निर्देश दिया. इसके अलावा कृषि विपणन पर्षद व बाजार समितियों के विघटन के बाद विभागों में समायोजित कर्मियों की सेवा को बनाये रखने, वरीयता निर्धारित करने और इन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के मामले पर भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी.
रिटायर्ड न्यायाधीशों को मिलेगी सहायता
पटना हाइकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों, न्यायाधीशों को अर्दली, चालक, सुरक्षा प्रहरी और संविदा के आधार पर अनुसचिवीय सहायता के लिए राज्य सरकार ने राशि की स्वीकृति दे दी है. रिटायर मुख्य न्यायाधीशों को इसके लिए 14,000 रुपये और रिटायर न्यायाधीशों को 12,000 मिलेंगे. साथ ही सभी को फोन के लिए अधिकतम 1500 रुपये दिये जायेंगे.
बेऊर जेल में लगेंगे 15 जैमर, 6.51 कराेड़ रुपये होंगे खर्च
पटना : कैबिनेट ने बेऊर जेल में जैमर लगाने को मंजूरी दी है. यहां पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जैमर लगाये जायेंगे. इस पर 6.51 कराेड़ रुपये खर्च होंगे. कैबिनेट की मंजूरी के बाद जेल आइजी आनंद किशोर ने बताया कि बेऊर जेल में 11 टावरों पर कुल 15 जैमर लगाये जायेंगे. ये सभी प्रकार के सीडीएमए, जीएसएम, थ्री जी व फोर जी फ्रीक्वेंसिज को रोकने में सक्षम होंगे. इससे बेऊर जेल में मोबाइल के उपयोग पर पूरी तरह से अंकुश लगेगा.
यह काम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (बेल) करेगी. ये जैमर मॉड्यूलर डिजाइन और डिजिटल स्वीप टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगे. उन्होंने बताया कि पायलट परियोजना के बाद इसकी समीक्षा की जायेगी. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य प्रमुख जेलों में भी जैमर लगाने पर निर्णय लिया जायेगा.

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