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अलकतरा घोटाले के एक मामले में केडिया को सजा

पटना : बीआइ दो के विशेष जज सर्वजीत की अदालत ने शनिवार को अलकतरा घोटाले के एक अन्य मामले में कॉस्मो ट्रांसपोर्ट के मालिक केके केडिया को तीन साल का सश्रम कारावास व 4.40 लाख जुर्माने की सजा सुनायी. यह मामला सहरसा थाने में दर्ज किया गया था. मामला सहरसा पथ निर्माण विभाग के तत्कालीन […]

पटना : बीआइ दो के विशेष जज सर्वजीत की अदालत ने शनिवार को अलकतरा घोटाले के एक अन्य मामले में कॉस्मो ट्रांसपोर्ट के मालिक केके केडिया को तीन साल का सश्रम कारावास व 4.40 लाख जुर्माने की सजा सुनायी. यह मामला सहरसा थाने में दर्ज किया गया था. मामला सहरसा पथ निर्माण विभाग के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता भगवान प्रसाद पोद्दार की शिकायत पर दर्ज किया गया था. आरोप था कि काॅस्मो ट्रांसपोर्ट को 510 मीटरिक टन अलकतरा एचपीसीएल कोलकाता से उठा कर आरसीसीडी सहरसा को आपूर्ति करनी थी. परंतु अभियुक्त ने अन्य के सहयोग से अलकतरा की आपूर्ति न कर के गबन कर लिया.

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