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अपहरण व दुष्कर्म मामले में चार को कारावास

पटना : पटना के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तीन) कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत द्वारा नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में चार अभियुक्तों को भादवि के विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनायी गयी है. अदालत ने भादवि की धारा 363, 342, 328, 376 […]

पटना : पटना के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तीन) कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत द्वारा नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में चार अभियुक्तों को भादवि के विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनायी गयी है.
अदालत ने भादवि की धारा 363, 342, 328, 376 (2)(जी), 307 एवं 120 में अभियुक्त सूरज पासवान, मोहम्मद शहाबुद्दीन, योगेंद्र रविदास व मनोज कुमार को दोषी पाते हुए दस वर्ष का कठोर कारावास व दस दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है. उक्त मामला छह अप्रैल, 2011 का है, जो कोतवाली थाने में कांड 150/11 पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराया गया था. आरोप लगाया था कि घटना के दिन सुबह जब उसकी नाबालिग बेटी घर के दरवाजे के बाहर झाडू लगा रही थी, तो अभियुक्तों द्वारा उसकी लड़की को बेहोश कर उठा ले जाया गया. बाद में अर्धबेहोशी में बंगाली अखाड़ा के पास से वह बरामद हुई थी.
लड़की ने भी अपने 164 के बयान में भी इसकी पुष्टि की थी. उक्त मामले में पुलिस ने कमला नगर कोतवाली निवासी सूरज पासवान, मोहम्मद शहाबुद्दीन, जोगेंद्र रविदास, नालंदा के शंकर रावत एवं कृष्णा नगर बुद्धा काॅलोनी के मनोज कुमार के खिलाफ 27 मई, 2011 को घटना को सत्य पाते हुए आरोप पत्र अदालत में किया था. अभियुक्त शंकर रावत को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है.

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