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धारा 114 इ में आये बदलाव से व्यापारियों को होगी परेशानी

चैंबर की कार्यशाला में एक्सपर्ट ने दी जानकारी पटना : आयकर की धारा 114 इ में आये बदलाव के कारण व्यापारियों को अब एक वित्तीय वर्ष में दो लाख से अधिक की बिक्री के बदले में नकद भुगतान पर एक फीसदी टीसीएस लेना होगा. साथ ही आयकर विभाग में तय समय में डिटेल्स भी दाखिल […]

चैंबर की कार्यशाला में एक्सपर्ट ने दी जानकारी
पटना : आयकर की धारा 114 इ में आये बदलाव के कारण व्यापारियों को अब एक वित्तीय वर्ष में दो लाख से अधिक की बिक्री के बदले में नकद भुगतान पर एक फीसदी टीसीएस लेना होगा.
साथ ही आयकर विभाग में तय समय में डिटेल्स भी दाखिल करना होगा. चैंबर के प्रांगण में राज्य के उद्यमियों को धारा में नये प्रावधान के कारण होने वाली दिक्कतों पर कार्यशाला में कई जानकारी दी गयीं. चैंबर अध्यक्ष ओपी साह ने कहा कि एक जून से आयकर की इस धारा में बदलाव किया गया है. इसमें दो लाख की सीमा को बढ़ाने की जरूरत है. इस बाबत केंद्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया जायेगा. व्यवसायियों को प्रश्न उत्तर के सेशन में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट एसोसिएशन की पटना शाखा के अध्यक्ष राजेश कुमार खेतान, अरुण गरोदिया और राकेश सांगानेरिया ने सवालों के जवाब दिये.

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