जिलों को पंचायती राज अधिनियम 2006 का हवाला देते हुए कहा गया है कि पंचायत निर्वाचन में निर्वाचित सदस्य निर्वाचन के बाद तीन माह के अंदर वह शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने में असफल रहता है तो उसका पद उस तिथि से रिक्त माना जायेगा. आयोग ने कहा है कि चुनाव के तुरंत बाद पंचायत सदस्य, ग्राम कचहरी के सरपंच, पंच और पंचायत के मुखिया किसी ऐसे व्यक्ति के सामने शपथ लेगा और प्रतिज्ञान करेगा जिसे राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्त करेगा. शपथग्रहण व प्रतिज्ञान के बाद निर्वाचित सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेगा.
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पंचायत चुनाव: 90 दिनों तक लें शपथ, नहीं तो पद रिक्त
राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों के शपथग्रहण व प्रतिज्ञान लेने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है.इसमें कहा गया है िक तीन माह के अंदर वह शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने में असफल रहता है तो उसका पद उस तिथि से रिक्त माना जायेगा. पटना: पंचायत चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग […]
राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों के शपथग्रहण व प्रतिज्ञान लेने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है.इसमें कहा गया है िक तीन माह के अंदर वह शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने में असफल रहता है तो उसका पद उस तिथि से रिक्त माना जायेगा.
पटना: पंचायत चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों के शपथग्रहण व प्रतिज्ञान लेने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है.
यदि पंचायत का कोई ऐसा सदस्य, ग्राम कचहरी का सरपंच, पंच या मुखिया शपथ लेने व प्रतिज्ञान करने और उसपर हस्ताक्षर करने से इंकार करे या अस्वीकार करे तो उसका पद तत्काल रिक्त माना जायेगा. ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, सरपंच व पंच को जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी पंचायत व कचहरी की पहली बैठक के पूर्व शपथग्रहण व प्रतिज्ञान करायेगा.
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