पटना : छह जून से अनुमंडल के काउंटरों पर शिकायत दर्ज
पटना : बिहार में छह जून से आपको अपनी शिकायतों को सुलझाने के लिए न तो अधिकारियों की चिरौरी करनी होगी न ही दर-दर भटकना ही पड़ेगा. बस आपको लोक सेवाओं से जुड़ी शिकायतों को दर्ज करने के लिए अपने अनुमंडल में बने सेंटर तक आने की जरूरत होगी और आपको तय समय के भीतर जवाब मिल जायेगा. पांच जून से प्रदेश में लागू हो रहे लाेक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत 60 दिनों के अंदर शिकायतों का निबटारा किया जायेगा.
यदि एेसा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी को पांच सौ रुपये से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना अपनी जेब से देना होगा. लोग डाक, इ-मेल और एसएमएस से भी शिकायत कर सकेंगे.
सात दिनों में मिलेगी सूचना
आपकी शिकायत मिलने के बाद लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी संबंधित अधिकारी को ट्रांसफर कर देगा. इसके बाद सात दिनों के अंदर इसकी सूचना आपको मिल जायेगी. प्रत्येक लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी इस अधिनियम के तहत मिलने वाली शिकायतों पर सप्ताह में एक दिन सुनवाई के लिए निश्चित करेगा. इसकी सूचना भी सार्वजनिक की जायेगी. आपको अपने दावे के समर्थन में कागजात प्रस्तुत करने होंगे. इसके बाद 60 दिनों के अंदर निर्णय दिया जायेगा.
निर्णय नहीं होने पर पहली अपील और फिर दूसरी अपील में जाने की भी आजादी रहेगी. पटना के सभी छह अनुमंडलों के साथ सदर अनुमंडल में जिलास्तरीय लोक शिकायत निवारण मॉडल भवन बन रहा है. सदर अनुमंडल कार्यालय के इस हिस्से में चार काउंटर बनाये जा रहे हैं.