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तीन साल का जेल, 50 हजार तक का जुर्माना
महंगा पड़ेगा अस्पतालों में हंगामा पटना : राज्य में हाल के दिनों में पीएमसीएच समेत कई जिला स्तर के अस्पतालों में तोड़फोड़ और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना हुई है. इस तरह की घटनाओं पर नकेल कसने और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश सभी जिलों के […]
महंगा पड़ेगा अस्पतालों में हंगामा
पटना : राज्य में हाल के दिनों में पीएमसीएच समेत कई जिला स्तर के अस्पतालों में तोड़फोड़ और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना हुई है. इस तरह की घटनाओं पर नकेल कसने और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश सभी जिलों के एसपी को गृह विभाग ने जारी किया है.
विभाग के प्रधान सचिव ने सभी एसएसपी और एसपी को पत्र लिखा है. इसके अनुसार, आये दिन हॉस्पिटल में हंगामा और इसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं हो रही हैं.
हाल ही में पीएमसीएच में भी ऐसी घटना घटी, जिसके बाद सभी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गये. इससे आम लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है. सभी अस्पतालों और चिकित्सीय कार्यों में लगे सभी व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेवारी पुलिस और प्रशासन की है.
इसके लिए ‘बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान और व्यक्ति सुरक्षा अधिनियम- 2011’ में तय प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाये. इसमें हिंसात्मक कार्रवाई करने वालों के खिलाफ तय मानकों के तहत कार्रवाई की जाये. इसके तहत तीन साल की सजा और अधिकतम 50 हजार तक का जुर्माना दंड के रूप में लगाने का प्रावधान है. इसके तहत अपराध गैर जमानती है.
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