* एमएसीपी विवाद का निबटारा जल्द
।। नरेंद्र ।।
पटना : एमएसीपी यानी रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना के लाभ को लेकर कर्मचारी संगठनों और सरकार के बीच लंबे अरसे से चल रहे विवाद का जल्द पटाक्षेप हो जायेगा. केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को मिलनेवाली सुविधाओं से राज्य सरकार को अवगत करा दिया है. राज्य सरकार जल्द ही उक्त प्रावधान को लागू करने जा रही है. यह प्रावधान लागू होने से तत्काल एमएसीपी के योग्य 50 हजार कर्मियों को डेढ़ से दो हजार रुपये प्रति माह का लाभ मिलेगा. भविष्य में लाख साढ़े चार लाख कर्मियों को इसका लाभ मिलना है.
* क्या था विवाद
वर्ष 1999 से लागू एसीपी यानी सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन नियमावली में प्रावधान था कि जिन कर्मियों की सेवा 12 वर्ष पूरी हो जायेगी, उन्हें प्रथम एसीपी और 24 वर्ष के बाद द्वितीय एसीपी का लाभ मिलेगा. छठे वेतन आयोग की सिफारिश पर रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय वित्तीय उन्नयन योजना एक सितंबर, 2008 को लागू की गयी थी.
इसमें प्रावधान है कि जिन कर्मियों की सेवा 10, 20 व 30 वर्ष पूरी हो चुकी है, उन्हें प्रथम, द्वितीय व तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ मिलेगा. 12 वर्ष की सेवा पूरा करनेवाले कर्मियों को नये प्रावधान के अनुसार 20 वर्ष पर ही द्वितीय एसीपीका लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन वित्त विभाग का कहना था कि उन्हें 24 वर्ष की सेवा पूरा करने के बाद ही यह लाभ मिलेगा.
* विधानमंडल में भी उठा था मामला
एमएसपी लागू होने के बाद लगभग 50 हजार कर्मियों ने नये प्रावधान के अनुसार द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ ले लिया था. मामले के प्रकाश के आने के बाद वित्त विभाग ने निर्देश जारी कर कहा कि जिन कर्मियों ने नये प्रावधान के अनुसार भुगतान ले लिया है, उनसे अधिक भुगतान की गयी राशि की कटौती की जायेगी.
कुछेक कर्मियों से अधिक भुगतान की गयी राशि की कटौती भी हो गयी थी. विधानमंडल के बजट सत्र में इस मसले को उठाया गया था. कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार के समक्ष संयुक्त सचिव के पत्र पर कड़ा विरोध जताया था. विधानमंडल में उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने घोषणा की थी कि केंद्र में जो प्रावधान होगा, वही यहां भी लागू होगा. केंद्र से इस संबंध में दिशानिर्देश मांगा जायेगा. अब केंद्र से दिशानिर्देश सरकार को प्राप्त हो गया है.
* 20 वर्षो पर ही द्वितीय एमएसीपी के हकदार
केंद्र के दिशानिर्देश में कहा गया है कि जिन कर्मियों को पुरानी नियमावली के आधार पर 12 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद 20 वर्ष की सेवा पूरा करने पर उन्हें द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ लेने का अधिकार है. द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लिए वह 10 वर्ष तक इंतजार नहीं कर सकता है. जिन कर्मियों का ग्रेड पे पीबी दो 5400 है, उन्हें भी द्वितीय एमएसीपी के बाद पीबी 3 5400 का ग्रेड पे मिलेगा.
* 10, 20 और 30 वर्ष पर ही मिलेगा वित्तीय उन्नयन का लाभ
* होगा डेढ़ से दो हजार रुपये प्रति माह लाभ
* केंद्र से मिली गाइडलाइन
– क्या है एसीपी व एमएसीपी
एसीपी यानी सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना. 1999 में लागू. इसके तहत 12 व 24 वर्ष पर वित्तीय उन्नयन का लाभ मिलता था.
एमएसीपी यानी रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना. एक सितंबर, 2008 को लागू. इसमें 10, 20 व 30 वर्ष की सेवा पूरी पर वित्तीय उन्नयन का प्रावधान है.