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शराबबंदी : अधिक सख्त होगा उत्पाद कानून, गठित होंगे स्पेशल कोर्ट

समीक्षा बैठक पटना : नये उत्पाद अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने की तैयारी की जा रही है. इसको लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की विशेष समीक्षा बैठक की. बैठक में पूर्ण शराबबंदी की स्थिति की समीक्षा की गयी. साथ ही इसे सख्ती से लागू करने के लिए […]

समीक्षा बैठक

पटना : नये उत्पाद अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने की तैयारी की जा रही है. इसको लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की विशेष समीक्षा बैठक की. बैठक में पूर्ण शराबबंदी की स्थिति की समीक्षा की गयी. साथ ही इसे सख्ती से लागू करने के लिए नये उत्पाद अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव कर इसे और कड़ा बनाने पर चर्चा हुई. इससे संबंधित संशोधन विधेयक माॅनसून सत्र ही में पेश किया जायेगा. बैठक में उत्पाद विधेयक के कानूनी पक्षों पर भी चर्चा हुई.

उत्पाद मामलों की सुनवाई के लिए अलग उत्पाद कोर्ट बनाने पर भी विचार किया जा रहा है. इससे संबंधित विधेयक को भी माॅनसून सत्र में लाने की तैयारी की जा रही है. इस कोर्ट उत्पाद से जुड़े सभी मामलों की खासतौर से सुनवाई की जायेगी. बैठक में सीएम के अलावा उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री अब्दुल जलील मस्तान, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर कुमार सिन्हा, उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव केके पाठक, डीजीपी पीके ठाकुर समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.

वर्तमान उत्पाद कानून में ये होंगे बदलाव

– उत्पाद कानून में मौजूद तमाम सेक्शन या धाराओं को गैर-जमानती किया जायेगा.

– जो व्यक्ति इस कानून में फंसेगा, उसके नाम से पहले जारी किसी भी तरह के लाइसेंस को रद्द कर दिया जायेगा. मसलन आर्म्स लाइसेंस, ईंट-भट्टा का लाइसेंस समेत ऐसे अन्य कोई भी लाइसेंस को तुरंत रद्द कर दिया जायेगा.

– व्यक्ति एक बार भी अवैध शराब के मामले में पकड़ा जायेगा, तो उस पर तुरंत यह कार्रवाई की जायेगी.

– ब्रेथ एनालाइजर को अनिवार्य कर दिया जायेगा. इस जांच से किसी को मना नहीं करना होगा, अगर ऐसा कोई करता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.

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