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हत्या मामले में चार को मिली उम्रकैद की सजा

पटना : पटना के एडीजे-तीन कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत ने बेतिया के तत्कालीन कृषि पदाधिकारी शैलेश कुमार सिंह के इकलौते पुत्र आदित्य कुमार उर्फ अनूप कुमार का अपहरण कर हत्या मामले में चार अभियुक्तों को जीवनपर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने सभी अभियुक्तों पर अर्थदंड के रूप में दस-दस […]

पटना : पटना के एडीजे-तीन कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत ने बेतिया के तत्कालीन कृषि पदाधिकारी शैलेश कुमार सिंह के इकलौते पुत्र आदित्य कुमार उर्फ अनूप कुमार का अपहरण कर हत्या मामले में चार अभियुक्तों को जीवनपर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने सभी अभियुक्तों पर अर्थदंड के रूप में दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
यह राशि मृतक के परिवारवालों को दी जायेगी. उक्त मामला रूपसपुर थाने में (कांड संख्या 130/11) 25 अगस्त, 2011 को दर्ज कराया गया था. मामले के सूचक व मृतक के पिता शैलेश कुमार ने बताया था कि उनका परिवार पटना के रूकनपुरा में रहता था. उनका इकलौता बेटा आदित्य कुमार उर्फ अनूप जब 24 अगस्त, 2011 को शाम साढ़े पांच बजे ट्यूश्न पढ़ने गया, तो वापस नहीं लौटा. उसी रात आदित्य के मोबाइल फोन से उनकी पत्नी के मोबाइल पर कॉल कर अपराधियों ने 75 लाख रुपये की फिरौती मांगी तथा हत्या की धमकी दी. 29 अगस्त को देवकली के कुएं में लाश मिली.
दोस्त की गिरफ्तारी से हुआ था खुलासा
उक्त मामले में आदित्य के दोस्त रवि को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिससे मामले का खुलासा हुआ. अभियुक्तों ने अपने बयान में स्वीकार किया कि अभियुक्त रवि ने आदित्य को मछली भात खिलाने के बहाने बाइक पर बिठा कर अपराधी सिंटू सिंह के घर लाया था. वहीं उसकी गला दबा कर हत्या कर दी गयी. बाद में शव को छिपाने के लिए कुएं में फेंक दिया गया था.
गुरुवार को उक्त मामले में अदालत ने बाकरपुर पुनपुन निवासी ललन सिंह को भादवि की धारा 364 ए ,201 व 120 बी में दोषी करार दिया. इसके साथ ही अभियुक्त सिमरा रूपसपुर निवासी रवि कुमार, पोठही पुनपुन निवासी सनोज व ढेकुली पिपरा निवासी सिंटू को भादवि की धाराएं 302, 364 ए, 201 एवं 120 बी/34 में दोषी पाते हुए सजा दी.

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