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चेतावनी बिन बिक रहे तंबाकू उत्पाद

एक अप्रैल से नया नियम, कोटपा के सेक्शन 20 के तहत मिला है जब्ती का अधिकार पटना : एक अप्रैल से देश भर में कोटपा का नया प्रावधान लागू हो गया है. इसके तहत सार्वजनिक रूप से बिकनेवाले तमाम तंबाकू उत्पाद के पैकेट के दोनों हिस्से के 85 फीसदी भाग पर चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य […]

एक अप्रैल से नया नियम, कोटपा के सेक्शन 20 के तहत मिला है जब्ती का अधिकार
पटना : एक अप्रैल से देश भर में कोटपा का नया प्रावधान लागू हो गया है. इसके तहत सार्वजनिक रूप से बिकनेवाले तमाम तंबाकू उत्पाद के पैकेट के दोनों हिस्से के 85 फीसदी भाग पर चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य है. कानून के लागू होने के महीने भर बाद भी राजधानी सहित आस-पास के बाजारों में इसका उल्लंघन कर सिगरेट सहित अन्य तंबाकू उत्पाद बेचे जा रहे हैं.
नये प्रावधान के मुताबिक चेतावनी के 85 फीसदी भाग में से 60 फीसदी पर चित्र, जबकि 25 फीसदी पर शाब्दिक चेतावनी होना अनिवार्य है. यह चेतावनी तंबाकू उत्पाद के पैकेट व पाउच पर भी अंकित रहेगी. लेकिन, बड़े-बड़े दुकानों से लेकर छोटी-छोटी गुमटियों में खुलेआम पुरानी पैकेजिंग के सिगरेट व तंबाकू उत्पादों की बिक्री ही हो रही है. पैक पर ‘चेतावनी’ शब्द को लाल पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में जबकि ‘ धूम्रपान से गले का कैंसर होता है’ को काली पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में प्रकाशित किया जाना है.यह स्थिति तब है जब स्वास्थ्य सचिव सह राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक जितेंद्र श्रीवास्तव ने बकायदा सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिख कर इस आशय का
निर्देश जारी किया है. जिला, अनुमंडल व प्रखंड स्तर के छापेमारी दस्ते के माध्यम से नियमित रूप से छापेमारी करा इस कानून का सख्ती से अनुपालन कराया जाये. इस कार्रवाई की सूचना राज्य तंबाकू नियंत्रण कोषांग के इ-मेल पर भी मांगी गयी है. लेकिन, पटना जिले में प्रारंभिक एक-दो दिनों को छोड़ दें तो छापेमारी की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है.
किसको कार्रवाई का अधिकार :
कस्टम व सेंट्रल एक्साइज के अधीक्षक व उससे ऊपर रैंक के पदाधिकारी, सेल्स टैक्स, हेल्थ व ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर व उससे ऊपर रैंक के पदाधिकारी
श्रम विभाग के कनीय श्रमायुक्त, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी, पुलिस, फूड तथा राज्य व केंद्र सरकार के सब इंस्पेक्टर व उससे ऊपर रैंक के तमाम पदाधिकारी
कार्रवाई :- प्राधिकृत पदाधिकारी स्वयं की जानकारी या किसी की शिकायतके आधार पर रेड करेंगे.टीम में प्राधिकृत पदाधिकारी के साथ दो गवाह व एक सब इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस अधिकारी अवश्य रहेगा.उल्लंघन की संदिग्ध स्थिति का आभास होने पर टीम परिसर के अंदर प्रवेश कर जांच कर सकेगी.
– प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद पाये जाने पर उसे जब्त कर सीजर लिस्ट तैयार कर उसकी एक प्रति ऑनर को दी जायेगी.
– दो गवाहों की उपस्थिति में एक पंचनामा तैयार किया जायेगा, जिसमें स्थल व सामग्री की पूरी जानकारी रहेगी.
कोट :
तंबाकू उपयोग को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न तंबाकू उत्पादों के पैकेटों पर सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी का प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य है. इससे अवयस्क व अशिक्षित नवयुवक लोग भी चित्र देख कर इसकी भयावहता को समझ सकेंगे व तंबाकू सेवन की शुरुआत करने से परहेज कर सकेंगे.
जितेंद्र श्रीवास्तव, स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति

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