पटना : पटना हाइकोर्ट ने पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह की विधान परिषद की सदस्यता रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज हो गयी है. जस्टिस केके मंडल के कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया. नरेंद्र सिंह ने जदयू के मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी की सिफारिश पर विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने िपछले साल उनकी सदस्यता रद्द दी थी . नरेंद्र िसंह ने इसे हाइकोर्ट में चुनौती दी थी.
विधान परिषद सभापति ने की थी सदस्यता रद्द
गत 06 जनवरी को बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत नरेंद्र सिंह की सदन से सदस्यता रद्द कर दी थी. बिहार विधान परिषद में जदयू के मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह ने पार्टी विरोधी गति विधियों को लेकर सदन में अपनी पार्टी के सदस्य नरेंद्र सिंह की सदस्यता रद्द किये जाने के लिए सभापति को पत्र लिखा था.
जीतन राम मांझी के समर्थन में थे नरेंद्र सिंह
उल्लेखनीय है कि जदयू के अपने विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को चुन लिये जाने पर उसके बागी सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के मंत्रिमंडल में शामिल रहे नरेंद्र सिंह ने उनके साथ मिलकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा नामक एक नये दल का गठन कर लिया था.