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पीएमसीएच और 66 निजी हॉस्पिटलों को नोटिस

क्लिनिकल स्टैब्लिसमेंट एक्ट. नहीं भेजी रिपोर्ट, सिविल सर्जन ने पांच दिनों के अंदर मांगा नोटिस का जवाब पटना : पटना सिविल सर्जन डॉ गिरींद्र शेखर सिंह ने क्लिनिकल स्टैब्लिसमेंट एक्ट के नियमों की अनदेखी करनेवालों को पीएमसीएच और 66 निजी हॉस्पिटलों को नोटिस भेजा है. इन सभी अस्पतालों ने मासिक रिपोर्ट सिविल सर्जन कार्यालय में […]

क्लिनिकल स्टैब्लिसमेंट एक्ट. नहीं भेजी रिपोर्ट, सिविल सर्जन ने पांच दिनों के अंदर मांगा नोटिस का जवाब
पटना : पटना सिविल सर्जन डॉ गिरींद्र शेखर सिंह ने क्लिनिकल स्टैब्लिसमेंट एक्ट के नियमों की अनदेखी करनेवालों को पीएमसीएच और 66 निजी हॉस्पिटलों को नोटिस भेजा है. इन सभी अस्पतालों ने मासिक रिपोर्ट सिविल सर्जन कार्यालय में नहीं जमा की है. एक्ट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सभी अस्पतालों को हर माह रिपोर्ट देनी है.
ऐसा नहीं करने वाले अस्पतालों पर एक्ट के लेसन नंबर चार के नियम 32 के तहत कार्रवाई की जायेगी और सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जायेगा. जिन अस्पतालोंको नोटिस भेजा गया है, उनको पांच दिनों का समय दिया गया है. उसके बाद उनकी किसी भी दलील को नहीं सुनी जायेगी.
क्लिनिकल स्टैब्लिसमेंट एक्ट के तहत सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन कराना है, लेकिन डॉक्टर संघ के आंदोलन के पीछे कुछ गैर सरकारी अस्पताल अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं. इस कारण से ऐसे हॉस्पिटलों पर विभाग की ओर से छापेमारी भी हो रही है. बावजूद इसके अब तक 93 हॉस्पिटलों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. मंगलवार को पटना जिले के सभी सरकारी अस्पताल के प्रभारियों को भी रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है. आंकड़ों के मुताबिक जिले में मेडिकल कॉलेज से लेकर सीपीएचसी तक 1900 अस्पताल, जबकि 3500 निजी अस्पताल हैं.
रजिस्ट्रेशन करानेवालों को मासिक रिपोर्ट देना अनिवार्य है, वरना नोटिस भेजा जायेगा और उनक पर कार्रवाई होगी. रिपाेर्ट के आधार पर टीम अपना निरीक्षण भी करेगी. पीएमसीएच और 66 हॉस्पिटलों को नोटिस भेजा गया है और उनको पांच दिनों के अंदर रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है.
– डॉ गिरींद्र शेखर सिंह, पटना सिविल सर्जन

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